आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-95/2010 [का. आ. 3070(अ)]

अधिसूचना तिथि

30/12/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/12/2010

अधिसूचना: एनसी-95/2010 [का.आ. 3070(अ)], तारीख: 30-12-2010

अधिसूचना

आयकर अधिनियम

धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) के सिवा, आयकर अधिनियम, 1961 की - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - 737 No.SO अधिसूचना में संशोधन (ई), 13-3 दिनांक - 2009

अधिसूचना NO.95/2010 [F.NO.V.27015/4/2010-SO (NAT.COM)] / तो 3070 (ई), 30-12-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 737 (ई), आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी दिनांकित 13 मार्च 2009,, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार क्रमांक 1 में अधिसूचित किया था, एक्सटेंशन 25 श्री Jalaram आरोग्य सेवा ट्रस्ट, एटी एंड पी मेघराज, ब्लॉक मेघराज, जिला साबरकांठा, गुजरात से 80 पलंगों की क्षमता के लिए सामान्य अस्पताल पलंगों चलाने का - 3833317, वित्तीय वर्ष 2009-2010 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;

जबकि उक्त परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, (5) आयकर अधिनियम के नियम 11M 1962 के लिए के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए "राष्ट्रीय समिति, रुपये से परियोजना लागत को बढ़ाने के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट.2.94 करोड़ के लिए 47.76 लाख,

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की, इसके द्वारा आगे सुधार के साथ पठित अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 13 मार्च 2009, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 737 (ई),: -

कहा अधिसूचना में क्रम संख्या 1 के खिलाफ तालिका में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 47.76 लाख ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 2.94 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.


एनएन