आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-93/2010 [का. आ. 3068(अ)]

अधिसूचना तिथि

30/12/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/12/2010

अधिसूचना: एनसी-93/2010 [का.आ. 3068(अ)], तारीख: 30-12-2010

अधिसूचना

आयकर अधिनियम

धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना NO.93/2010 [F.NO.V.27015/4/2010-SO (NAT.COM)] / तो 3068 (ई), 30-12-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 832 (ई), उप - धारा के तहत जारी 18 सितम्बर 1998, दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 3 में निर्दिष्ट किया था, चिकित्सा सहायता के लिए रोगियों को मदद / सहायता के लिए, शिक्षा, जीवन ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा खाद्यान्न, ठक्कर हाउस, 19D, Pushtikar सोसायटी, रोड नंबर 4, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई 400102, अतः 549 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1999-2000, साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 23 मार्च 2005 दिनांक अतः 395 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2002-2003 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 20 जून, 2001 दिनांकित 2004-05, और जो वित्तीय वर्ष 2007-2008 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 16 जुलाई 2007 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1161 (ई), बढ़ाया गया था;

जबकि अधिसूचना संख्या इतनी 222 (ई) 1 अप्रैल 1999 अनुमानित लागत रुपये से संशोधन किया गया था दिनांकित.रुपए की अनुमोदित लागत से बाहर कॉर्पस फंड के रूप में 25.00 लाख. रुपये के लिए 100.00 लाख रुपए. रुपये की संचित निधि सहित 135.00 लाख. 25 लाख; अनुमानित लागत रुपये का कोष निधि सहित 135 लाख से बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 25 लाख रुपए. रुपये की संचित निधि सहित 250 लाख. 50 लाख.

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम बारह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड के साथ पढ़ा (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का, 1961 (1961 का 43), -

(क) एतद्द्वारा योजना या परियोजना जीवन ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट, ठक्कर हाउस, 19D, Pushtikar सोसायटी, रोड नंबर 4, जोगेश्वरी (द्वारा किया जा रहा है जो चिकित्सा सहायता, शिक्षा, खाद्यान्न, के लिए रोगियों को मदद / सहायता के लिए निर्दिष्ट प.), मुंबई 400102 रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना. रुपये की संचित निधि सहित 250 लाख. तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 50 लाख रुपये, वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत 2010-11 यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13.


एनएन