आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-92/2010 [का. आ. 3067(अ)]

अधिसूचना तिथि

30/12/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/12/2010

अधिसूचना: एनसी-92/2010 [का.आ. 3067(अ)], तारीख: 30-12-2010

अधिसूचना

आयकर अधिनियम

धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) के सिवा, आयकर अधिनियम, 1961 की - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - 399 No.SO अधिसूचना में संशोधन (ई), 6-6 दिनांकित - 1996

अधिसूचना NO.92/2010 [F.NO.V.27015/4/2010-SO (NAT.COM)] / तो 3067 (ई), 30-12-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 399 (ई), उप - धारा के तहत जारी किए गए 6 जून 1996, दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 8, "उपकरणों और अहमदाबाद, गुजरात में पोलियो अस्पताल के रनिंग" पोलियो फाउंडेशन, के लिए शाह Chimenlal Chhotalal Lokandwala चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल द्वारा पर अधिसूचित किया था विकलांग, रायपुर, Chekla, अहमदाबाद -1, 11 मई 1999 दिनांकित अतः 324 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1997-1998 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए तो 614 (ई) के लिए बढ़ाया गया था जो निर्धारण वर्ष 2003-2004, साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 7 जून 2002 दिनांक आगे अधिसूचना संख्या इतनी 153 (ई), के लिए 4 जून दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1306 (ई), 2008 बढ़ाया गया था जो वित्तीय वर्ष 2005-2006 और शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए 3 फ़रवरी 2006 दिनांक वित्तीय वर्ष 2008-2009 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि;

जबकि 11 मई 1999 दिनांकित अधिसूचना संख्या इतनी 324 (ई), द्वारा, अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था.रुपये के लिए 63.15 लाख. 71.50 लाख, अधिसूचना संख्या इतनी 153 (ई), 3 फ़रवरी 2006 अनुमानित लागत आगे रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित.रुपये के लिए 71.50 लाख. 151.35 लाख, अधिसूचना संख्या इतनी 845 (ई), दिनांक 25 मार्च 2009 अनुमानित लागत आगे रुपये से बढ़ाया गया था.रुपये के लिए 151.35 लाख. 3 करोड़.

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम पंद्रह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत को बढ़ाने के लिए कहा परियोजना या स्कीम.रुपये के लिए 3.00 करोड़. 7.55 करोड़.

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड के साथ पढ़ा (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का, 1961 (1961 का 43), -

(क) एतद्द्वारा पोलियो फाउंडेशन, विकलांग, रायपुर, Chekla, अहमदाबाद -1 के लिए शाह Chimenlal Chhotelal Lokandwala चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल से बाहर किया जा रहा है, जो "अहमदाबाद, गुजरात में उपकरणों और पोलियो अस्पताल के रनिंग" योजना या परियोजना, निर्दिष्ट करता है ;

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 6 जून 1996, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 399 (ई), हरजाना: -

कहा अधिसूचना में सीरियल नंबर 8 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 3.00 करोड़ ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 7.55 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.


एनएन