एनसी-88/2011 [का. आ. 1867(अ)] : अधिसूचना: एनसी-88/2009 [का. आ. 1867(अ)], तारीख: 11-8-2011
अधिसूचना सं.
एनसी-88/2011 [का. आ. 1867(अ)]
अधिसूचना तिथि
11/08/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/08/2011
धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ें आयकर अधिनियम, 1961 (बी) के सिवा, - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - कुष्ठ मिशन ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली
अधिसूचना NO.88/2011 [F.NO.V-27015/3/2011-SO (NAT.COM] / SO1867 (ई), 2011/11/08 दिनांक
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी 1111 (ई), उप - धारा के तहत जारी 8 अगस्त 2005, दिनांक (1) व्याख्या (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 4 में अधिसूचित किया था, कुष्ठ मिशन ट्रस्ट इंडिया, सीएनआई भवन, 16 पंडित द्वारा "कुष्ठ रोगियों और कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों की व्यापक पुनर्वास" पंत मार्ग, नई दिल्ली - 110001, वित्तीय वर्ष 2005-2006 और जो शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में तीन की अवधि के लिए 3 अक्टूबर दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या SO2393 (ई), 2008 बढ़ाया साल वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना कुष्ठ मिशन ट्रस्ट इंडिया, सीएनआई भवन, 16 पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा "कुष्ठ रोगियों और कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों की व्यापक पुनर्वास" - 110001, Rs.7.82 करोड़ की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, यानी, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

