एनसी-87/2010 [का. आ. 3062(अ)] : अधिसूचना: एनसी-87/2010 [का.आ. 3062(अ)], तारीख: 30-12-2010
अधिसूचना सं.
एनसी-87/2010 [का. आ. 3062(अ)]
अधिसूचना तिथि
30/12/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/12/2010
अधिसूचना
आयकर अधिनियम
धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) के सिवा, आयकर अधिनियम, 1961 की - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - अधिसूचना संख्या में संशोधन अतः सं 652 (ई), दिनांक 22 - 3-2010
अधिसूचना NO.87/2010 [F.NO.V.27015/4/2010-SO (NAT.COM)] / तो 3062 (ई), 30-12-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 611 (ई), उप - धारा के तहत जारी 23 अगस्त 1994, दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, केन्द्र सरकार कुष्ठ उन्मूलन के लिए सीरियल नंबर 1, संबद्ध कुष्ठ रोग के पुनर्वास और राजेंद्रनगर, जिले में अपने बच्चों और ग्रामीण स्वास्थ्य पर निर्दिष्ट किया था.साबरकांठा, सहयोग Kushthayagna ट्रस्ट, राजेन्द्रनगर, ताल Himalnagar, जिला साबरकांठा, गुजरात 383,276 आकलन वर्ष 1995-96 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में गुजरात,; , आगे अधिसूचना संख्या इतनी 211 (ई) विस्तारित 26 अप्रैल दिनांकित अतः 413 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 17 मार्च 1997 दिनांकित था जो, 2000 निर्धारण वर्ष 2001-2002 और जो शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है अतः 351 (ई), निर्धारण वर्ष 2004-05 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 31 मार्च 2003 दिनांक; आगे मुहैया नहीं बढ़ाया गया था जो अतः 245 (ई), वित्तीय वर्ष 2006-07 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 15-2-2007 दिनांकित और इसलिए 652 (ई) के आगे ख़बरदार अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है, जो तीन की अवधि के लिए 22 मार्च 2010 दिनांक साल वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत की.
जबकि अधिसूचना संख्या से एसओ 413 (ई), 26 अप्रैल 2000 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित.रुपए के लिए 90.7 लाख. 1.30 करोड़ से अधिक रुपये की संचित निधि. 1.70 करोड़; और 15-2-2007 अनुमानित लागत दिनांक अधिसूचना संख्या इतनी 245 (ई), आगे रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 3.00 करोड़. रुपये की संचित निधि सहित 5.3 करोड़. 2.7 करोड़.
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत को बढ़ाने के लिए कहा परियोजना या स्कीम.रुपये की संचित निधि सहित 5.30 करोड़ रुपए है. रुपये के लिए 2.70 करोड़ रुपए है. रुपये की संचित निधि सहित 8 करोड़. 5.40 करोड़.
के रूप में, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की, इसके द्वारा आगे सुधार के साथ पठित अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 22 मार्च 2010, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 652 (ई),: -
कहा अधिसूचना में क्रम संख्या 1 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. रुपये की संचित निधि सहित 5.30 करोड़ रुपए है. 2.70 करोड़ रुपए, "पत्र आंकड़े और शब्द" रु. रुपये की संचित निधि सहित 8 करोड़. 5.40 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
एनएन

