एनसी-81/2010 [का. आ. 2527(अ)] : अधिसूचना: एनसी-81/2010 [का.आ. 2527(अ)], तारीख: 11-10-2010
अधिसूचना सं.
एनसी-81/2010 [का. आ. 2527(अ)]
अधिसूचना तिथि
11/10/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/10/2010
सूचनाएं
आय कर अधिनियम
धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), आयकर अधिनियम की 1961 बहां - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - अधिसूचना संख्या का.आ. 2370 (ई) में संशोधन, 23 दिनांकित -10-2008
अधिसूचना सं. 81/2010 [एफ सं. V-27015/3/2010-SO (NAT.COM)] / तो 2527 (ई), 11-10-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी 2370 (ई) धारा के तहत जारी 23 अक्टूबर 2008, (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की 1961 दिनांक (1961 का 43), केन्द्र सरकार के एक पात्र परियोजना के रूप में, क्रम संख्या 21, Aashara महिला उत्कर्ष ट्रस्ट, 315, सरदार पटेल सुपर मार्केट, जिला आनंद, गुजरात 388 001 से वृद्धाश्रम और महिलाओं के उत्थान अभियान चलाने का विस्तार पर अधिसूचित किया था या वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए योजना;
जबकि उक्त परियोजना या तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना योजना;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत को बढ़ाने के लिए कहा परियोजना या स्कीम. रुपये के लिए 1.23 करोड़. 4.62 करोड़;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की, इसके द्वारा आगे सुधार के साथ पठित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 2370 (ई), अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव के लिए 23 अक्टूबर 2008, दिनांक: -
कहा अधिसूचना में क्रम संख्या 2 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 1.23 करोड़ ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 4.62 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

