एनसी-75/2011 [का. आ. 1395(अ)] : अधिसूचना: एनसी-75/2009 [का. आ. 1395(अ)], तारीख: 14-06-2011
अधिसूचना सं.
एनसी-75/2011 [का. आ. 1395(अ)]
अधिसूचना तिथि
14/06/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/06/2011
धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - जैन समाज महासंघ के ANANDRISHIJI अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर, महाराष्ट्र
अधिसूचना सं. 75/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1395 (ई), 14-6-2011 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) संख्या SO234 (ई), की अधिसूचना द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की धारा के तहत जारी किए गए 15 फ़रवरी 2007, (ख) दिनांक 1961 (1961 का 43), केंद्र सरकार, क्रम संख्या 15 पर अधिसूचित किया था "खरीद और संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के" जैन सोशल महासंघ के Anandrishiji अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर, प्लॉट नंबर 124, Anandrishiji मार्ग, अहमदनगर द्वारा -414001 (महाराष्ट्र), वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 2006-07 और जो तीन की अवधि के लिए आगे 17 जून दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1477 (ई), 2008 बढ़ा दी गई साल वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत;
जबकि उक्त परियोजना या योजना पांच साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और, जबकि, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से आयकर नियमों के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना को विस्तार देने के लिए 1962;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "खरीद और संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के" में किसी भी बदलाव के बिना जैन सोशल महासंघ के Anandrishiji अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर, प्लॉट No.124, Anandrishiji मार्ग, अहमदनगर 414001 (महाराष्ट्र), द्वारा किया जा रहा रुपए की अनुमोदित लागत.11.30 करोड़, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

