एनसी-75/2010 [का. आ. 2521(अ)] : अधिसूचना: एनसी-75/2010 [का.आ. 2521(अ)], तारीख: 11-10-2010
अधिसूचना सं.
एनसी-75/2010 [का. आ. 2521(अ)]
अधिसूचना तिथि
11/10/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/10/2010
सूचनाएं
आय कर अधिनियम
धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना सं. 75/2010 [एफ सं. V-27015/3/2010-SO (NAT.COM)] / तो 2521 (ई), 11-10-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 832 (ई), उप - धारा के तहत जारी 18 सितम्बर 1998, दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, केन्द्र सरकार राजा कृष्णा राव रोड, Teynampet में अनाथ और बेसहारा बच्चों और परित्यक्त बच्चों के लिए संस्थापक व गोद लेने के केंद्र के चलने के लिए, सीरियल नंबर 7 में निर्दिष्ट किया था , कामदेव प्रयाग ट्रस्ट, 7, राजा कृष्ण राव रोड, Teynampet, चेन्नई -600 018, तमिलनाडु, चेन्नई आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अतः 1047 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2002-03 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए, 18 अक्टूबर 2001 दिनांकित अतः 713 (ई) तीन की अवधि के लिए, 25 मई 2005 दिनांकित वित्तीय वर्ष 2004-05 और जिसके साथ शुरुआत साल बढ़ा दी गई है आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1149 (ई) को वित्त वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 16 जुलाई 2007 दिनांकित;
जबकि अधिसूचना संख्या इतनी 287 (ई) अनुमानित लागत रुपये से संशोधन किया गया था 28 मार्च 2001, दिनांकित.रुपये को संचित निधि के रूप में 60.00 लाख. 40.00 लाख से अधिक रुपये का कोष निधि. 20.00 लाख और अधिसूचना संख्या इतनी 1118 (ई) 24 अक्टूबर 2002 अनुमानित लागत रुपये से संशोधन किया गया था दिनांकित.40.00 लाख से अधिक रुपये का कोष निधि. रुपये के लिए 20.00 लाख. 20.00 लाख से अधिक रुपये का कोष. 40.00 लाख और अधिसूचना संख्या इतनी 1014 (ई) अनुमानित लागत रुपये से संशोधन किया गया था 5 जुलाई 2006, दिनांकित.40.00 लाख से अधिक रुपये का कोष निधि. रुपये के लिए 20.00 लाख. 20.00 लाख से अधिक रुपये का कोष. 40.00 लाख और अधिसूचना संख्या इतनी 1149 (ई) दिनांक 16 जुलाई 2007, अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 60 लाख रुपए. रुपये की संचित निधि सहित 120 लाख. 40 लाख.
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम बारह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
(एक - अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख), 1961 (1961 का 43), के साथ पठित ) एतद्द्वारा कामदेव प्रयाग ट्रस्ट, 7, राजा कृष्ण राव रोड से बाहर किया जा रहा है जो राजा कृष्णा राव रोड, Teynampet, चेन्नई में अनाथ और बेसहारा बच्चों और परित्यक्त बच्चों के लिए संस्थापक व गोद लेने के केंद्र के संचालन के लिए योजना या परियोजना को निर्दिष्ट , Teynampet, अनुमोदित लागत रुपये में किसी भी बदलाव के बिना चेन्नई -600 018, तमिलनाडु,.रुपये की संचित निधि सहित 120.00 लाख. यानी वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में 40.00 लाख,.

