एनसी-74/2011 [का. आ. 1394(अ)] : अधिसूचना: एनसी-74/2009 [का. आ. 1394(अ)], तारीख: 14-06-2011
अधिसूचना सं.
एनसी-74/2011 [का. आ. 1394(अ)]
अधिसूचना तिथि
14/06/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/06/2011
धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - भारत SEVASHRAM संघ, कोलकाता
अधिसूचना सं. 74/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1394 (ई), 14-6-2011 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 2370 (ई) की अधिसूचना द्वारा 3 अक्टूबर, 2008, खंड के अधीन जारी दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार भारत Sevashram संघा, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता द्वारा क्रम संख्या 19, मोबाइल चैरिटेबल डिस्पेंसरी और चिकित्सा सहायता परियोजना पर अधिसूचित किया था - 700 019, एक अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन साल;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना मोबाइल चैरिटेबल डिस्पेंसरी और भारत Sevashram संघा, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता द्वारा किया जा रहा है जो चिकित्सा सहायता परियोजना, - रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, 700 019.2.95 करोड़, 2011-12,2012-13 और 2013-14 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
एनएन

