आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-73/2011 [का. आ. 1393(अ)]

अधिसूचना तिथि

14/06/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/06/2011

अधिसूचना: एनसी-73/2009 [का. आ. 1393(अ)], तारीख: 14-06-2011

धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - आनंद इशर शैक्षिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पंजाब

अधिसूचना सं. 73/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1393 (ई), 14-6-2011 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 121 (ई), आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी दिनांकित 12 जनवरी 2009,, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार एक के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, आनंद इशर एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, Chhappar रोड, गांव Chhappar, अहमद गढ़ मंडी, लुधियाना, पंजाब द्वारा क्रम संख्या 21, Nanaksar दश्मेश पब्लिक स्कूल में अधिसूचित किया था वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है आनंद इशर एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना Chhappar रोड, गांव Chhappar, अहमद गढ़ मंडी, लुधियाना, पंजाब, द्वारा किया जा रहा है जो योजना या परियोजना Nanaksar दश्मेश पब्लिक स्कूल,.18.51 करोड़, वित्तीय वर्ष 2011-12 यानी के साथ शुरू तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 2011-12,2012-13 और 2013-14.


एनएन