आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-72/2011 [का. आ. 1392(अ)]

अधिसूचना तिथि

14/06/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/06/2011

अधिसूचना: एनसी-72/2009 [का. आ. 1392(अ)], तारीख: 14-06-2011

पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - गीतांजलि यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, राजस्थान - अधिसूचना में संशोधन नहीं धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा. SO2370 (ई), 2008/03/10 दिनांक

अधिसूचना सं. 72/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1392 (ई), 14-6-2011 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 2370 (ई) की अधिसूचना द्वारा 3 अक्टूबर, 2008, खंड के अधीन जारी दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 17 में अधिसूचित किया था, एक पात्र के रूप में गीतांजलि अस्पताल, गीतांजलि यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, 19 सी, पुरानी Fatehpura, उदयपुर-313001, राजस्थान से स्त्री रोग और बच्चे की देखभाल के ब्लॉक का निर्माण, का एक्सटेंशन वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए परियोजना या योजना;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन कहा परियोजना या स्कीम. रुपये के लिए 28.66 करोड़. रुपये की संचित निधि सहित 48.50 करोड़. 5.00 करोड़;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 3 5AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण के खंड (ख), (साथ पढ़ा एक ) एतद्द्वारा गीतांजलि अस्पताल, तीन साल की अवधि के लिए आगे गीतांजलि यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, 19 सी, पुरानी Fatehpura, उदयपुर-313001, राजस्थान, द्वारा किया जा रहा है, जो स्त्री रोग और बच्चे की देखभाल ब्लॉक के निर्माण की योजना या परियोजना विस्तार को सूचित करता है वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 के साथ शुरू;

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव, करने के लिए 3 अक्टूबर 2008, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या SO2370 (ई), हरजाना: -

कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 17 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जानी करने के लिए अधिकतम लागत से संबंधित. 28.66 करोड़ "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. रुपये की संचित निधि सहित 48.50 करोड़. 5.00 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.


एनएन