आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-70/2011 [का. आ. 1390(अ)]

अधिसूचना तिथि

14/06/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/06/2011

अधिसूचना: एनसी-70/2009 [का. आ. 1390(अ)], तारीख: 14-06-2011

पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - SRINIVASAN सेवा ट्रस्ट, चेन्नई - अधिसूचना में संशोधन नहीं धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा. SO267 (ई), 23-3-2000 दिनांक

अधिसूचना सं. 70/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1390 (ई), 14-6-2011 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) संख्या SO267 (ई), की अधिसूचना द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की धारा के तहत जारी किए गए 23 मार्च 2000, (ख) दिनांक 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 8 में अधिसूचित किया था, श्रीनिवासन सेवा ट्रस्ट, जयलक्ष्मी संपदा, 8, Haddows रोड, चेन्नई द्वारा "तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 30 गांवों में ग्रामीण विकास परियोजनाओं" - 600006, एक के रूप में निर्धारण वर्ष 2003-04 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 24 अक्टूबर 2002 दिनांकित अतः 1116 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2000-01 से आरंभ होने में तीन साल की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना और आगे अधिसूचना संख्या SO242 (ई), दिनांक 21 जनवरी 2009 को बढ़ाया गया था जो वित्तीय वर्ष 2005-2006 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 4 अप्रैल 2006 दिनांकित, आगे अधिसूचना संख्या SO509 (ई) बढ़ा दी गई है जो वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए;

जबकि अधिसूचना संख्या से SO896 (ई), 5 अगस्त 2003 को मंजूरी दे दी परियोजना, अधिसूचना संख्या SO242 में 8 गांवों, अर्थात्, Khhakondapalli, Mookandapalli, Mathigiri, Belagondapalli, Bethlapalli, पड़ी, Vanagaram और Mappedu का समावेश (ई दिनांक ), दिनांक 21 जनवरी 2009 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था.रुपये के लिए 7.00 करोड़. 8.50 करोड़ और 28-10-2009 17-30 समग्र लाभार्थियों गांवों में वृद्धि दिनांकित ख़बरदार शुद्धिपत्र संख्या 2716 (ई),.

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम बारह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

और, जबकि, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से आयकर नियमों के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है 1962 में तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना को विस्तार देने और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन के लिए. रुपये के लिए 850.00 लाख. 12.85 करोड़ और परियोजना के नाम में वनीकरण गतिविधि शामिल है.

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड के साथ पढ़ा (ख) खंड 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), -

तीन साल की अवधि के लिए आगे 600006 - (क) एतद्द्वारा योजना या परियोजना श्रीनिवासन सेवा ट्रस्ट, जयलक्ष्मी संपदा, 8, Haddows रोड, चेन्नई से बाहर किया जा रहा है "तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 30 गांवों में ग्रामीण विकास परियोजनाओं", सूचना देता है वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होगा.

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 23 मार्च 2000, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या SO267 (ई), हरजाना: -

कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 4 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (3) के रूप में की अनुमति दी जाए (4), अधिकतम मूल्य से संबंधित नाम "ग्रामीण विकास और वनीकरण" के रूप में और स्तंभ के खिलाफ पढ़ा "ग्रामीण विकास परियोजना" परियोजना से संबंधित पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए खंड 35AC के तहत कटौती,. 850.00 लाख "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 12.85 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.


एनएन