आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-69/2011 [का. आ. 1389(अ)]

अधिसूचना तिथि

14/06/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/06/2011

अधिसूचना: एनसी-69/2009 [का. आ. 1389(अ)], तारीख: 14-06-2011

पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - गाँधीग्राम ट्रस्ट, अधिसूचना में तमिलनाडु संशोधन सं धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा. SO1295 (ई), 2008/04/06 दिनांक

अधिसूचना सं. 69/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1389 (ई), 14-6-2011 दिनांक

जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 1295 (ई), दिनांक 4 जून 2008 की अधिसूचना द्वारा, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 3 में अधिसूचित किया था, एक पात्र परियोजना के रूप में गाँधीग्राम ट्रस्ट, गाँधीग्राम -624302, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु, द्वारा बच्चों के घर / अस्पताल / गाँधीग्राम ट्रस्ट के शिक्षण संस्थानों के लिए स्थिरता और भवन कोष फंड या वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए योजना;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा कहा परियोजना या योजना तीन साल की अवधि के लिए आगे, और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन. रुपये की संचित निधि सहित 100 लाख 50 लाख. 50 लाख;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) (क), आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित एतद्द्वारा के साथ शुरू में तीन साल की अवधि के लिए आगे गाँधीग्राम ट्रस्ट, गाँधीग्राम -624302, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु, द्वारा किया जा रहा है जो गाँधीग्राम ट्रस्ट के बच्चों के घर / अस्पताल / शिक्षण संस्थानों के लिए योजना या परियोजना स्थिरता और भवन कोष सूचित करता है वित्तीय वर्ष 2011-12 यानी 2011-12, 2012-13 और 2013-14;

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव के लिए 4 जून 2008, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 1295 (ई), हरजाना: -

कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 3 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जानी करने के लिए अधिकतम लागत से संबंधित. 50.00 लाख "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. रुपये की संचित निधि सहित 100.00 लाख. 50 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.


एनएन