एनसी-69/2010 [का. आ. 1796(अ)] : अधिसूचना: एनसी-69/2010 [का.आ. 1796(अ)], तारीख: 21-07-2010
अधिसूचना सं.
एनसी-69/2010 [का. आ. 1796(अ)]
अधिसूचना तिथि
21/07/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/07/2010
सूचनाएं
आयकर अधिनियम
धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), आयकर अधिनियम की 1961 बहां - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - अधिसूचना संख्या का.आ. 1794 (ई) में संशोधन, 23 दिनांकित -10-2007
अधिसूचना संख्या में संशोधन अतः 121 (ई), 2009/12/01 दिनांकित
अधिसूचना सं. 69/2010 [एफ सं. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)] / तो कोई. 1796 (ई), 21-7-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 121 (ई), आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी दिनांकित 12 जनवरी 2009,, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार एक के रूप में, क्रम संख्या 19, प्रगुन जिंदल शैक्षिक संगठन, Chikabidarakallu ग्राम, तालुका Nelmangala, Dasanpura Hobli, जिला बंगलूर 560073 द्वारा जिंदल ग्रामीण कॉलेज को जिंदल पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेज के विस्तार पर अधिसूचित किया था वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत को बढ़ाने के लिए कहा परियोजना या स्कीम. रुपये के लिए 14 करोड़. रुपये की संचित निधि सहित 29 करोड़. 10 करोड़ यानी रुपये. अनावर्ती व्यय के लिए 11 करोड़ रुपये. व्यय रुपये और आवर्ती के लिए 8 करोड़. कॉरपस फंड के रूप में 10 करोड़;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या परियोजना "जिंदल ग्रामीण कॉलेज को जिंदल पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेज के विस्तार", प्रगुन जिंदल शैक्षिक संगठन, Chikabidarakallu ग्राम, तालुका Nelmangala, Dasanpura Hobli, जिला बंगलूर 560073 द्वारा किया जा रहा है;
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव के लिए 12 जनवरी, 2009, दिनांक, कहा अधिसूचना संख्या SO121 (ई) संशोधन: -
कहा अधिसूचना में, सीरियल नंबर 19 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित "रु. 14 करोड़," पत्र , आंकड़े और शब्द "रु. रुपये का कॉर्पस फंड सहित 29 करोड़. 10 करोड़ यानी रुपये. अनावर्ती व्यय के लिए 11 करोड़ रुपये. खर्च रुपये और आवर्ती के लिए 8 करोड़. कॉरपस फंड के रूप में 10 करोड़" प्रतिस्थापित किया जाएगा.

