आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-62/2010 [का. आ. 1789(अ)]

अधिसूचना तिथि

21/07/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/07/2010

अधिसूचना: एनसी-62/2010 [का.आ. 1789(अ)], तारीख: 21-07-2010

सूचनाएं

आयकर अधिनियम

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 62/2010 [एफ सं. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)] / तो कोई. 1789 (ई), 21-7-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, उप - धारा के तहत जारी 16 मार्च 1994, दिनांक (1) व्याख्या (ख) खंड के साथ 224 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने स्मारक कोष द्वारा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सूरत और दिल्ली में विश्व स्मारक कोष टीबी प्रोजेक्ट चार मोबाइल टीमों के लिए सीरियल नंबर 3, पर निर्दिष्ट किया था आपदा राहत भारत के लिए, आगे की अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1994-95 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में दिल्ली चेशायर होम, ओखला रोड, नई दिल्ली, ओ सी / तो 297 (ई) आकलन वर्ष 1999 के शुरुआत में तीन साल की अवधि के लिए 29 दिसंबर 1997 दिनांकित, अतः 916 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 14 अप्रैल 1995 दिनांकित -2000, अतः 566 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ाया तो 132 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2002-03 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 20 जून 2001 दिनांक 22 दिनांकित था जो फरवरी, 2005 में तीन साल की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 और जो के साथ शुरुआत, अतः 487 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ाया वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 29-3-2007 दिनांकित था;

जबकि अधिसूचना संख्या से एसओ 566 (ई), 20 जून 2001 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित. रुपये को 40,41,600.338.19 लाख;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम सत्रह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या परियोजना विश्व स्मारक कोष टीबी प्रोजेक्ट चार आपदा राहत भारत, के लिए मेमोरियल फंड द्वारा किया जा रहा है जो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सूरत और दिल्ली में मोबाइल टीमें दिल्ली चेशायर होम, ओखला रोड, नई दिल्ली ओ सी /, रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना.वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 यानी वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 338.19 लाख,.