एनसी-61/2010 [का. आ. 1788(अ)] : अधिसूचना: एनसी-61/2010 [का.आ. 1788(अ)], तारीख: 21-07-2010
अधिसूचना सं.
एनसी-61/2010 [का. आ. 1788(अ)]
अधिसूचना तिथि
21/07/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/07/2010
सूचनाएं
आयकर अधिनियम
धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना सं. 61/2010 [एफ सं. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)] / तो कोई. 1788 (ई), 21-7-2010 दिनांक
जबकि एसओ 1462 (ई) संख्या वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग), की अधिसूचना द्वारा, 2008 1961, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी किए गए 17 जून दिनांकित (1961 का 43) केन्द्रीय सरकार के एक अवधि के लिए योजना का एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम संख्या 8, जुहू मुंबई -400 049 इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्ण भूमि, द्वारा जिला फरीदाबाद, हरियाणा के लिए मध्याह्न भोजन परियोजना में अधिसूचित किया था तीन साल के वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत;
जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित की जा रही है कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संतुष्ट होने के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति, को विस्तार देने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया जबकि एक वर्ष की अवधि के लिए आगे परियोजना या स्कीम कहा;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या परियोजना "जिला फरीदाबाद, हरियाणा के लिए मध्याह्न भोजन परियोजना", रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्ण भूमि, जुहू, मुंबई -400 049, द्वारा किया जा रहा है.2010-11 यानी 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के साथ शुरू तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 853.90 लाख.

