आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-58/2010 [का. आ. 1785(अ)]

अधिसूचना तिथि

21/07/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/07/2010

अधिसूचना: एनसी-58/2010 [का.आ. 1785(अ)], तारीख: 21-07-2010

सूचनाएं

आयकर अधिनियम

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 58/2010 [एफ सं. V-27015/2/2010-SO (NAT.COM)] / तो कोई. 1785 (ई), 21-7-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 1794 (ई) की अधिसूचना द्वारा, 23 अक्टूबर 2007, खंड के अधीन जारी दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार श्रीमती द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आवर्ती व्यय, सीरियल नंबर 6 में अधिसूचित किया था.शारदा Jhatakia मेमोरियल ट्रस्ट, 17 स्टेशन प्लॉट, पुरानी सीमेंट रोड, गोंडल - 360 311 (गुजरात), वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या परियोजना "सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आवर्ती व्यय", श्रीमती द्वारा किया जा रहा है.शारदा Jhatakia मेमोरियल ट्रस्ट, 17 स्टेशन प्लॉट, पुरानी सीमेंट रोड, गोंडल - 360 311 (गुजरात), रुपये के अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना. रुपये की संचित निधि सहित 2.58 करोड़. 1.00 करोड़, 2010-11 यानी 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के साथ शुरू तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

एनएन