एनसी-55/2011 [का. आ. 1375(अ)] : अधिसूचना: एनसी-55/2011 [का. आ. 1375(अ)], तारीख: 14-06-2011
अधिसूचना सं.
एनसी-55/2011 [का. आ. 1375(अ)]
अधिसूचना तिथि
14/06/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/06/2011
धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - SWA-ROOPWARDHINEE, महाराष्ट्र
अधिसूचना सं. 55/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1375 (ई), 14-6-2011 दिनांक
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 121 (ई), दिनांक 12 जनवरी 2009, की अधिसूचना द्वारा, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार स्व-Roopwardhinee, 22/1, Mangalwar पेठ, Parge चौक से एक बहुमुखी प्रशिक्षण केन्द्र की झुग्गी वासियों निर्माण और विकास से सीरियल नंबर 34, लड़कों, लड़कियों और महिलाओं के समन्वित विकास पर अधिसूचित किया था , पुणे 411011, महाराष्ट्र, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है किसी भी बिना स्व-Roopwardhinee, 22/1, Mangalwar पेठ, Parge चौक, पुणे 411011, महाराष्ट्र से बाहर किया जा रहा है जो एक बहुआयामी प्रशिक्षण केन्द्र, के स्लम निवासियों निर्माण और विकास से लड़के, लड़कियों और महिलाओं की योजना या परियोजना समन्वित विकास, रुपए की अनुमोदित लागत में बदल जाते हैं.1.45 करोड़, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

