एनसी-54/2011 [का. आ. 1374(अ)] : अधिसूचना: एनसी-54/2011 [का. आ. 1374(अ)], तारीख: 14-06-2011
अधिसूचना सं.
एनसी-54/2011 [का. आ. 1374(अ)]
अधिसूचना तिथि
14/06/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/06/2011
पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, मुंबई - अधिसूचना में संशोधन नहीं धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा. SO708 (ई), 25-5-2005 दिनांक
अधिसूचना सं. 54/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1374 (ई), 14-6-2011 दिनांक
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO708 (ई), आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की धारा के तहत जारी 25 मई 2005, (ख) दिनांक जबकि, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्ण भूमि, जुहू, मुंबई द्वारा "दिल्ली में 50,000 स्कूली छात्रों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराना", क्रम संख्या 17 पर अधिसूचित किया था - एक पात्र के रूप में, 400049 तीन साल की अवधि के लिए परियोजना या योजना वित्तीय वर्ष 2005-06 और जो शुरुआत के साथ वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1312 (ई), दिनांक 4 जून 2008 को बढ़ाया गया था;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और, जबकि, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से आयकर नियमों के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है 1962 में तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना को विस्तार देने और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन के लिए. रुपये की संचित निधि सहित 10.73 करोड़. रुपये के लिए 10 करोड़. रुपये की संचित निधि सहित 27.16 करोड़. 10 करोड़.
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड के साथ पढ़ा (ख) खंड 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), -
तीन में से एक और आगे की अवधि के लिए 400049 - (क) एतद्द्वारा योजना या परियोजना इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्ण भूमि, जुहू, मुंबई द्वारा किया जा रहा है, जो "दिल्ली में 50,000 स्कूली छात्रों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराना" सूचित करता है साल 2012-13 और 2013-14, 2011-12 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 के साथ शुरू; और
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव के लिए 25 मई 2005, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या SO708 (ई), हरजाना: -
कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 17 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जानी करने के लिए अधिकतम लागत से संबंधित. रुपये की संचित निधि सहित 10.73 करोड़. 10 करोड़ "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. रुपये की संचित निधि सहित 27.16 करोड़. 10 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

