आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-53/2011 [का. आ. 1373(अ)]

अधिसूचना तिथि

14/06/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/06/2011

अधिसूचना: एनसी-53/2011 [का. आ. 1373(अ)], तारीख: 14-06-2011

धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - CANSUPPORT, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 53/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1373 (ई), 14-6-2011 दिनांक

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) संख्या SO708 (ई) की अधिसूचना द्वारा, उप - धारा के तहत जारी 25 मई 2005, दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 7 में अधिसूचित किया था, CANSUPPORT, कनक दुर्गा, बस्ती विकास केंद्र, सेक्टर -12, आर.के. पुरम, नई द्वारा "Cansupport के लिए संचित निधि" दिल्ली - 110022, वित्तीय वर्ष 2005-2006 और जो शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आगे ख़बरदार बढ़ा दी गई वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचना संख्या इतनी 2374 (ई), दिनांक 3 अक्टूबर 2008;

जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या CANSUPPORT, कनक दुर्गा, बस्ती विकास केंद्र, सेक्टर -12, आर के पुरम, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा परियोजना "Cansupport के लिए संचित निधि" - रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना 110022,.5.50 करोड़, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.