एनसी-51/2011 [का. आ. 1371(अ)] : अधिसूचना: एनसी-51/2011 [का. आ. 1371(अ)], तारीख: 14-06-2011
अधिसूचना सं.
एनसी-51/2011 [का. आ. 1371(अ)]
अधिसूचना तिथि
14/06/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/06/2011
धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - SOSVA सेवाएँ और संवर्धन संस्थान, पुणे
अधिसूचना सं. 51/2011 [F.NO. V-27015/2/2011-SO (NAT.COM)] / तो 1371 (ई), 14-6-2011 दिनांक
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO708 (ई), आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की धारा के तहत जारी 25 मई 2005, (ख) दिनांक जबकि, SOSVA प्रशिक्षण और संवर्धन संस्थान एमएचएडीए ऑफिस 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 15 में अधिसूचित किया था, "स्वैच्छिक क्षेत्र के क्षमता निर्माण के लिए परियोजना" परिसर, MHB कालोनी, Yarwada, पुणे 411006, एक पात्र परियोजना या के रूप में तीन साल की अवधि के लिए योजना वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत 2005-06 और जो वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 17 जून, 2008 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1465 (ई), बढ़ाया गया था;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और, जबकि, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से आयकर नियमों के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना को विस्तार देने के लिए 1962;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "स्वैच्छिक क्षेत्र के क्षमता निर्माण के लिए परियोजना" रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, SOSVA प्रशिक्षण और संवर्धन संस्थान एमएचएडीए व्यावसायिक परिसर, MHB कालोनी, Yarwada, पुणे 411006 द्वारा किया जा रहा.2012-13 और 2013-14, 2011-12 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 70.00 लाख,.

