आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

एनसी-3/2011 [का. आ. 636(अ)]

अधिसूचना तिथि

22/03/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/03/2011

अधिसूचना: एनसी-3/2009 [का. आ. 636(अ)], तारीख: 22-3-2010

आयकर अधिनियम

धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 3/2009 [एफ सं. V-27015/5/2009-SO (NAT.COM)] / तो 636 (ई), 22-3-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, उप - धारा के तहत जारी 29 मार्च 1994, दिनांक (1) व्याख्या (ख) खंड के साथ 267 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC करने, केन्द्र सरकार निदान, उपचार और के ग्रेटर मुंबई और नई पर शहरी कुष्ठ नियंत्रण परियोजनाओं के तहत (क) कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए सीरियल नंबर 17, पर निर्दिष्ट किया था बंबई; नई मुंबई में टीबी नियंत्रण परियोजना के तहत (ख) टीबी रोगियों; और (ग) Airoli, मुंबई में एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परियोजना के चल, सावधान इंडिया (कुष्ठ शिक्षा, पुनर्वास और उपचार से भारत के लिए एसोसिएशन) द्वारा, 6B, Mukhyadhyapak भवन, 3 तल, रोड नंबर 24, सायन (प.), बंबई 400022, अतः 217 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1995-96 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 17 मार्च 1997 दिनांक आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1998-99 अतः 305 (ई), इसलिए 683 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2001-02 और शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए 29 मार्च 2000 दिनांक , आगे मुहैया नहीं बढ़ाया गया था, जो निर्धारण वर्ष 2004-05 से आरंभ होने में तीन साल की अवधि के लिए 13 जून, 2003 दिनांकित अतः 1829 (ई), वित्तीय वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए 26-10-2006 दिनांकित.

जबकि अधिसूचना संख्या से एसओ 21 (ई), 6 जनवरी 1995 दिनांकित अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था.रुपये के लिए 190.32 लाख. 270.02 लाख;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम पंद्रह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या पहचान, उपचार और इलाज के लिए परियोजना (एक) ग्रेटर मुंबई और नई मुंबई में शहरी कुष्ठ नियंत्रण परियोजनाओं के तहत कुष्ठ रोगियों; नई मुंबई में टीबी नियंत्रण परियोजना के तहत (ख) टीबी रोगियों; और (ग) चेतावनी इंडिया (कुष्ठ शिक्षा, पुनर्वास और उपचार भारत के लिए एसोसिएशन) द्वारा किया जा रहा है जो Airoli, मुंबई में एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परियोजना के चल, 6B, Mukhyadhyapak भवन, 3 तल, रोड नंबर 24, सायन ( डब्ल्यू), रुपये के अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना बॉम्बे -400 022.वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 270.02 लाख,.