एनसी-24/2012 [का.आ. 479(अ)] : अधिसूचना एनसी-24/2012 [का.आ. 479(अ)], तिथि 16/3/2012
अधिसूचना सं.
एनसी-24/2012 [का.आ. 479(अ)]
अधिसूचना तिथि
16/03/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/03/2012
धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (ख) के सिवा, के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - शांतिलाल संघवी फाउंडेशन, मुंबई
अधिसूचना No.24/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 479 (ई), 16-3-2012 दिनांकित
जबकि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी 2545 (ई) 1961, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए 6 अक्टूबर 2009, दिनांक (1961 का 43), सेंट्रल Goverameat क्रम संख्या 18 पर अधिसूचित किया था, शांतिलाल संघवी फाउंडेशन, एफ पी 145, राम मंदिर रोड, विले पार्ले (पूर्व), द्वारा "कैंसर के उपचार, गुर्दे की विफलता (डायलिसिस) आदिवासी के लिए आई diceases भेज" मुंबई - 400 057, वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन कहा परियोजना या स्कीम. रुपये के लिए 10.29 करोड़. 19.77 करोड़.
(एक - अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख), 1961 (1961 का 43), के साथ पठित 400 -) एतद्द्वारा शांतिलाल संघवी फाउंडेशन, एफ पी 145, राम मंदिर रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई से बाहर किया जा रहा है जो योजना या परियोजना "जनजातीय के लिए कैंसर के उपचार, गुर्दे की विफलता (डायलिसिस) और नेत्र diceases", सूचना देता है 057; 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
(ख) आगे कहा कि अधिसूचना संख्या हरजाना अतः 2545 (ई), अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 6 अक्टूबर 2009, दिनांक: -
कहा अधिसूचना में, सीरियल नंबर 18 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 10.29 करोड़ ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 19.77 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
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