आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

एनसी-23/2012 [का.आ. 478(अ)]

अधिसूचना तिथि

16/03/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2012

अधिसूचना एनसी-23/2012 [का.आ. 478(अ)], तिथि 16/3/2012

पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - - Janaseva फाउंडेशन, पुणे धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (ख) के सिवा, के साथ पठित

अधिसूचना No.23/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 478 (ई), 16-3-2012 दिनांकित

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 121 (ई) 2009 (1) के खंड के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी किए गए, 12 जनवरी दिनांकित आयकर अधिनियम की 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 17 में अधिसूचित किया था, "निर्माण व (मैं) छोटे गांवों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए ग्रामीण हब के चल रहे हैं, पुराने (ii) नवीकरण / विस्तार उम्र घर और रुपया सहकारिता ऊपर Janaseva फाउंडेशन, इन्दुलाल परिसर, द्वारा नेत्र देखभाल के लिए मौजूदा ग्रामीण अस्पताल (iii) एक्सटेंशन ". बैंक, नवी पेठ, एलबीएस रोड, पुणे - वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 411030,;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "निर्माण व छोटे गांवों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए (i) ग्रामीण हब के चल रहे हैं, वृद्धाश्रम (ii) नवीकरण / विस्तार और नेत्र देखभाल के लिए मौजूदा ग्रामीण अस्पताल (iii) एक्सटेंशन" द्वारा किया जा रहा है जो रुपया सहकारिता ऊपर Janaseva फाउंडेशन, इन्दुलाल परिसर,. बैंक, नवी पेठ, एलबीएस रोड, पुणे - 411030 रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना. 2.00 करोड़, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

■ ■