आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-22/2012 [का.आ. 477(अ)]

अधिसूचना तिथि

16/03/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2012

अधिसूचना एनसी-22/2012 [का.आ. 477(अ)], तिथि 16/3/2012

पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - - पूना अन्धे एसोसिएशन, पुणे धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (ख) के सिवा, के साथ पठित

अधिसूचना No.22/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 477 (ई), 16-3-2012 दिनांकित

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO234 (ई), आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की धारा के तहत जारी किए गए 15 मार्च 2007, (ख) दिनांक जबकि 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 6 में अधिसूचित किया था, पूना अन्धे एसोसिएशन, 82, रास्ता पेठ, पुणे द्वारा "PBMA के Kantalaxmi शाह नेत्र अस्पताल" - एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में 411011, (महाराष्ट्र), वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2006-07 और जो बढ़ा दी गई है आगे अधिसूचना संख्या इतनी 2911 (ई) वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे 17 Novermber, 2009 को;

जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना पूना अन्धे एसोसिएशन, 82, रास्ता पेठ, पुणे द्वारा किया जा रहा है जो "PBMA के Kantalaxmi शाह नेत्र अस्पताल" - के रूप में 411011, (महाराष्ट्र), Rs.7.33 करोड़ की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, एक 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए आगे पात्र परियोजना या स्कीम.

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