आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-19/2012 [का.आ. 474(अ)]

अधिसूचना तिथि

16/03/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2012

अधिसूचना एनसी-19/2012 [का.आ. 474(अ)], तिथि 16/3/2012

पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - - Sevasangh सार्वजनिक हॉस्पिटल ट्रस्ट, गुजरात धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (ख) के सिवा, के साथ पठित

अधिसूचना No.19/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 474 (ई), 16-3-2012 दिनांकित

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या S.0.458 (ई) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की धारा के तहत जारी किए गए 30 मार्च 2006, (ख) दिनांक जबकि , 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार "अस्पताल परियोजना" Sevasangh सार्वजनिक हॉस्पिटल ट्रस्ट, मोडासा से, क्रम संख्या 16 पर अधिसूचित किया था - शुरू में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, 383315, जिला साबरकांठा, गुजरात वित्तीय वर्ष 2006-07 और जो आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है अतः 2037 (ई) वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन साल की 3 अवधि के लिए 6L अगस्त, 2009 को;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना Sevasangh सार्वजनिक हॉस्पिटल ट्रस्ट, मोडासा द्वारा किया जा रहा है जो "अस्पताल परियोजना" - रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना 383315, जिला साबरकांठा, गुजरात,. रुपये की संचित निधि सहित 2 crorc. 1 करोड़, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

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