एनसी-18/2012 [का.आ. 473(अ)] : अधिसूचना एनसी-18/2012 [का.आ. 473(अ)], तिथि 16/3/2012
अधिसूचना सं.
एनसी-18/2012 [का.आ. 473(अ)]
अधिसूचना तिथि
16/03/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/03/2012
पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - - कृषि ग्राम विकास केन्द्र, झारखंड धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (ख) के सिवा, के साथ पठित
अधिसूचना No.18/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 473 (ई), 16-3-2012 दिनांकित
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 121 (ई), 12 जनवरी, 2009, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 3 में अधिसूचित किया था, "ग्रामीण स्वास्थ्य एचआईवी एड्स के मुद्दों पर सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य समर्थन और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए" कृषि ग्राम विकास केंद्र द्वारा , Rukka-Neori विकास, एरिया Ormanjhi, डाक घर Neori विकास, जिला रांची, झारखंड-835 217, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना कृषि ग्राम विकास केन्द्र, Rukka-Neori विकास, एरिया Ormanjhi, डाक घर Neori विकास, जिला रांची, झारखंड से बाहर किया जा रहा है जो "एचआईवी एड्स के मुद्दों पर सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य समर्थन और जागरूकता के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य" - रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना 217 835,. 2.83 करोड़, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
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