आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-16/2012 [का.आ. 471(अ)]

अधिसूचना तिथि

16/03/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2012

अधिसूचना एनसी-16/2012 [का.आ. 471(अ)], तिथि 16/3/2012

पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - - ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नई दिल्ली धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (ख) के सिवा, के साथ पठित

अधिसूचना No.16/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 471 (ई), 16-3-2012 दिनांकित

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO461 (ई), उप - धारा के तहत जारी किए गए 5 अप्रैल 2004, दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 10, "(एक) पश्चिमी भारत वर्षा आधारित खेती परियोजना, (ख) पूर्वी भारत वर्षा आधारित खेती परियोजना" ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा पर अधिसूचित किया था, 49-50, रेड क्रॉस हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019,, आगे अधिसूचना संख्या SO1834 (ई) बढ़ाया दिनांकित था जो वित्तीय वर्ष 2003-04, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 26 अक्टूबर 2006 वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2006-07 और जो वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 18 मई दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या SO1253 (ई), 2009 बढ़ाया गया था;

और अधिसूचना संख्या से SO1469 (ई), 17 जून 2008 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित जबकि. रुपये की संचित निधि सहित 9.60 करोड़ (. 5.00 करोड़) रुपये है. रुपये की संचित निधि सहित 16.00 करोड़ (. 5.00 करोड़);

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम नौ साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन कहा परियोजना या स्कीम. रुपये की संचित निधि सहित 16.00 करोड़. रुपये के लिए 5.00 करोड़. रुपये की संचित निधि सहित 29 करोड़. 8 करोड़;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है एक के रूप में 110019, - योजना या परियोजना "(एक) पश्चिमी भारत वर्षा आधारित खेती परियोजना, (ख) पूर्वी भारत वर्षा आधारित खेती परियोजना" ग्रामीण विकास ट्रस्ट, 49-50, रेड क्रॉस हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है जो 2012-13, 2013-14 और 2014-15 यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए आगे पात्र परियोजना या योजना;

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव, को 5 अप्रैल 2004, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 461 (ई), हरजाना: -

कहा अधिसूचना में, सीरियल नंबर 10 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. रुपये की संचित निधि सहित 16.00 करोड़. 5.00 करोड़ ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रुपये की संचित निधि सहित 29 करोड़. 8 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

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