एनसी-15/2012 [का.आ. 470(अ)] : अधिसूचना एनसी-15/2012 [का.आ. 470(अ)], तिथि 16/3/2012
अधिसूचना सं.
एनसी-15/2012 [का.आ. 470(अ)]
अधिसूचना तिथि
16/03/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/03/2012
पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - - Jamiah Uloomul कुरान, गुजरात धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (ख) के सिवा, के साथ पठित
अधिसूचना No.15/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 470 (ई), 16-3-2012 दिनांकित
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो उप - धारा के तहत जारी 18 मार्च 2010, सं 614 (ई), (1) (ख) के खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण केन्द्र सरकार ने पास रोड, एटी एंड पीओ करके, Jamiah Uloomul कुरान-Jambusar द्वारा "समाप्त हो इमारत के स्थान पर पुनर्निर्माण", क्रम संख्या 17 पर अधिसूचित किया था Jambusar, भरूच जिला -392150, गुजरात, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे और रुपये की परियोजना लागत में संशोधन कहा परियोजना या स्कीम. रुपये के लिए 1.47 करोड़. 3.09 करोड़.
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है आगे की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, पास रोड, एटी एंड पीओ Jambusar, भरूच जिला -392150, गुजरात, Jamiah Uloomul कुरान-Jambusar द्वारा किया जा रहा है जो "समाप्त हो इमारत के स्थान पर पुनर्निर्माण" योजना या परियोजना 2012-13, 2013-14 और 2014-15 यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले तीन साल.
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 18 मार्च 2010, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 614 (ई), हरजाना: -
कहा अधिसूचना में सीरियल नंबर 8 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए आयकर अधिनियम की 35AC, 1961 की धारा के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित 1.47 करोड़ "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 3.09 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
■ ■

