एनसी-132/2011 [का. आ. 2893(अ)] : अधिसूचना: एनसी-132/2011 [का. आ. 2893(अ)], तारीख: 27/12/2011
अधिसूचना सं.
एनसी-132/2011 [का. आ. 2893(अ)]
अधिसूचना तिथि
27/12/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/12/2011
धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की, बहां - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - श्री राघवेंद्र Sewashram समिति, हरिद्वार
अधिसूचना संख्या 132/2011 [F.No.V-27015/5/2011-SO (NAT.COM)] / तो 2893 (ई), 27-12-2011 दिनांकित
उप - धारा के तहत जारी किए गए वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) नंबर है तो 4396 (ई), दिनांक 12 नवम्बर 2008, की अधिसूचना (1) के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), केंद्र सरकार, सीरियल नंबर 3, "ब्रह्मऋषि Doodhadhari Burfani इंटरनेशनल मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर" श्री राघवेंद्र Sewashram समिति, Doodhadhari आश्रम, Doodhadhari चौक, Bhoopatwala द्वारा पर अधिसूचित किया था हरिद्वार, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "ब्रह्मऋषि Doodhadhari Burfani इंटरनेशनल मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर" रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना श्री राघवेंद्र Sewashram समिति, Doodhadhari आश्रम, Doodhadhari चौक, Bhoopatwala, हरिद्वार, द्वारा किया जा रहा है. 49.17 करोड़, यानी, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
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