आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-129/2011 [का. आ. 2890(अ)]

अधिसूचना तिथि

27/12/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/12/2011

अधिसूचना: एनसी-129/2011 [का. आ. 2890(अ)], तारीख: 27/12/2011

पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली - अधिसूचना No.SO901 में संशोधन (ई धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के सिवा, आयकर अधिनियम की, 1961 के साथ पठित ), 20-9-2001 दिनांकित

अधिसूचना संख्या 129/2011 [F.No.V-27015/5/2011-SO (NAT.COM)] / तो 2890 (ई), 27-12-2011 दिनांकित

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग), संख्या SO901 (ई) की अधिसूचना द्वारा, उप - धारा के तहत जारी 20 सितम्बर 2001, दिनांक जबकि (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 3 में अधिसूचित किया था, "बिल्डिंग, पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद, कार्यालय और खेल उपकरणों, मोबाइल एड्स और उपकरणों, सामग्री, सीखने प्रस्तुत और गतिविधियों के चलने के निर्माण के लिए अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समेकित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा देखभाल और रोजगार के अवसर 'के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास, एन 192, ग्रेटर कैलाश, मैं, नई दिल्ली - 110 048 में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 23 मार्च 2005 तो 1800 आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है, जो वित्त वर्ष 2004-05 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए, अतः 389 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2002-03, के साथ दिनांकित शुरुआत (ई), दिनांक 23 अक्टूबर 2007 को तीन वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत की और आगे की अधिसूचना संख्या इतनी 2525 (ई), डीटी बढ़ा दी गई है. 11 अक्टूबर, वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे 2010;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम नौ साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा कहा परियोजना या रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन योजना. रुपये के लिए 225.84 लाख. 1550 लाख;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड (क) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के 1961 एतद्द्वारा की योजना या परियोजना "विस्तार सूचित करता है के साथ पठित भवन, पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद, कार्यालय और खेल उपकरणों, मोबाइल एड्स और उपकरणों, शिक्षण सामग्री, समेकित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रस्तुत और गतिविधियों के चलने का निर्माण, चिकित्सा देखभाल और रोजगार के अवसरों "किया जा रहा है जो बाहर अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, एन 192, ग्रेटर कैलाश, मैं, नई दिल्ली -110 048,

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव, करने के लिए 20 सितम्बर 2001, दिनांक, कहा अधिसूचना संख्या SO901 (ई) संशोधन: -

कहा अधिसूचना में सीरियल नंबर 6 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 225.84 लाख "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 1550 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

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