आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-127/2011 [का. आ. 2888(अ)]

अधिसूचना तिथि

27/12/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/12/2011

अधिसूचना: एनसी-127/2011 [का. आ. 2888(अ)], तारीख: 27/12/2011

धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - एसएनएस फाउंडेशन नई दिल्ली - अधिसूचना No.SO461 में संशोधन (ई), दिनांक 2004/05/04

अधिसूचना संख्या 127/2011 [F.No.V-27015/5/2011-SO (NAT.COM)] / तो 2888 (ई), 27-12-2011 दिनांकित

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 461 (ई), उप - धारा के तहत जारी किए गए 5 अप्रैल 2004, दिनांक (1) व्याख्या (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने ", शिक्षा, पर्यावरण आदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कल्याण कार्यक्रमों", सीरियल नंबर 8 में अधिसूचित किया था , आगे अधिसूचना संख्या SO491 (ई) बढ़ाया दिनांकित था जो वित्तीय वर्ष 2004-05, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 110 016, - एसएनएस फाउंडेशन, 1, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली द्वारा 29 मार्च 2007 को वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2007-08 और ऐसा है, जो 657 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 22 मार्च 2010 दिनांक;

और अधिसूचना संख्या 491 (ई) के द्वारा, 29 मार्च 2007 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित जबकि. रुपये के लिए 810.00 लाख. 1000.00 लाख. परियोजना लागत आगे रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 10 करोड़. 16.5 करोड़ ख़बरदार एसओ सं 248 (ई), 21 जनवरी 2009 दिनांकित.

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम नौ साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा कहा परियोजना या रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन योजना. 3.5 करोड़ यानी, रुपये से. रुपए के लिए 16.5 करोड़ रुपये रहा. 20 करोड़.

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की एसी, इसके द्वारा सूचित करता धारा 35 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित योजना या एसएनएस फाउंडेशन, 1, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली -110 016 द्वारा किया जा रहा है, जो "आदि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में कल्याण कार्यक्रमों" के चलाने के लिए परियोजना;

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 5 अप्रैल 2004, दिनांक, कहा अधिसूचना संख्या SO461 (ई) संशोधन: -

कहा अधिसूचना में सीरियल नंबर 8 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 16.5 करोड़ "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 20 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

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