एनसी-124/2011 [का. आ. 2885(अ)] : अधिसूचना: एनसी-124/2011 [का. आ. 2885(अ)], तारीख: 27/12/2011
अधिसूचना सं.
एनसी-124/2011 [का. आ. 2885(अ)]
अधिसूचना तिथि
27/12/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/12/2011
धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) के सिवा, आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद - अधिसूचना No.SO1111 में संशोधन (ई), 2005/08/08 दिनांकित
अधिसूचना संख्या 124/2011 [F.No.V-27015/5/2011-SO (NAT.COM)] / तो 2885 (ई), 27-12-2011 दिनांकित
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी 1111 (ई), उप - धारा के तहत जारी 8 अगस्त 2005, दिनांक (1) व्याख्या (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 2, ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन द्वारा "व्यापक पुनर्वास, अंधे और विकलांगों के लिए मेडिकल एवं मानव संसाधन विकास सेवाओं", जगदीश चौक पर अधिसूचित किया था , सूरदास मार्ग, Vastrapur, अहमदाबाद - 380 015, गुजरात, आगे अधिसूचना संख्या इतनी संख्या 2394 (ई), दिनांक 3 बढ़ाया गया था जो वित्तीय वर्ष 2005-06 और शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अक्टूबर, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे 2008;
जबकि अधिसूचना संख्या 2394 (ई) से, 3 अक्टूबर 2008 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित. रुपये के लिए 2.5 करोड़ रुपये है. 6.00 करोड़;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और, जबकि, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से आयकर नियमों के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है 1962 में तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना को विस्तार देने और Rs.6.00 से परियोजना की लागत में संशोधन के लिए रुपये करोड़. 11 करोड़;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, 1961 (1961 का 43) के खंड (ख), (एक साथ पढ़ा आगे की अवधि के लिए 380 015 -) एतद्द्वारा ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन, जगदीश चौक, सूरदास मार्ग, Vastrapur, अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है जो योजना या परियोजना "व्यापक पुनर्वास, अंधे और विकलांगों के लिए मेडिकल एवं मानव संसाधन विकास सेवाओं," सूचित करता है वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल के यानी, 2011-12, 2012-13 और 2013-14;
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 8 अगस्त 2005, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या SO1111 (ई), हरजाना: -
कहा अधिसूचना में क्रम संख्या 2 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जानी करने के लिए अधिकतम लागत से संबंधित. 6.00 करोड़ "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 11.00 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
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