एनसी-120/2011 [का. आ. 2881(अ)] : अधिसूचना: एनसी-120/2011 [का. आ. 2881(अ)], तारीख: 27/12/2011
अधिसूचना सं.
एनसी-120/2011 [का. आ. 2881(अ)]
अधिसूचना तिथि
27/12/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/12/2011
धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - शंकर नेत्र अस्पताल, चेन्नई
अधिसूचना संख्या 120/2011 [F.No.V-27015/5/2011-SO (NAT.COM)] / तो 2881 (ई), 27-12-2011 दिनांकित
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी 2370 (ई), 3 अक्टूबर 2008, उप - धारा (क) के तहत जारी दिनांक के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 4 में अधिसूचित किया था, शंकर नेत्र अस्पताल, नंबर 1, तीसरा क्रास स्ट्रीट, श्री संकल्प नागा, Pammal द्वारा "Kannoli विजन सेवर" , कांचीपुरम जिला, चेन्नई 600 075, तमिलनाडु, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना - की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना शंकर नेत्र अस्पताल, नंबर 1, तीसरा क्रास स्ट्रीट, श्री शंकर नगर, Pammal, कांचीपुरम जिला, चेन्नई 600 075, तमिलनाडु, द्वारा किया जा रहा है जो "Kannoli विजन सेवर" रुपये. रुपये की संचित निधि सहित 12.25 करोड़. 10 करोड़ है, यानी, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में
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