आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-05/2012 [का.आ. 460(अ)]

अधिसूचना तिथि

16/03/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2012

अधिसूचना एनसी-5/2012 [का.आ. 460(अ)], तिथि 16/3/2012

पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - - श्री रामकृष्ण शांति आश्रम, झारखंड धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (ख) के सिवा, के साथ पठित

अधिसूचना No.5/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 460 (ई), 16-3-2012 दिनांकित

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी 1462 (ई), 17 जून 2008, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 5 पर अधिसूचित किया था, श्री रामकृष्ण शांति आश्रम, 3/345, विवेकानंद पथ, हजारीबाग द्वारा "श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र (धर्मार्थ अस्पताल)" - 825310, झारखंड, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना 825310, झारखंड, - श्री रामकृष्ण शांति आश्रम, 3/345, विवेकानंद पथ, हजारीबाग के द्वारा किया जा रहा है जो योजना या परियोजना "श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र (धर्मार्थ अस्पताल)". 4.85 करोड़, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

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