आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-03/2012 [का.आ. 458(अ)]

अधिसूचना तिथि

16/03/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2012

अधिसूचना एनसी-3/2012 [का.आ. 458(अ)], तिथि 16/3/2012

धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (ख) के सिवा, के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, व्यय पर - बचाव फाउंडेशन, मुंबई

अधिसूचना No.3/2012 [F.No.V-27015/1/2012-SO (NAT.COM)] / तो 458 (ई), 16-3-2012 दिनांकित

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी संख्या 2370 (ई) व्याख्या (1) (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 2008, दिनांक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 29 में अधिसूचित किया था, बचाव फाउंडेशन, प्लॉट No.39, फातिमा देवी द्वारा "तस्करी लड़कियों / महिलाओं का बचाव, पुनर्वास और प्रत्यावर्तन" रोड, उपाय स्कूल का हमारा लेडी के पीछे, Poinsur, Kandivalu (प.), मुंबई - 400 067, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है 400 - बचाव फाउंडेशन, प्लॉट No.39, फातिमा देवी रोड, उपाय स्कूल का हमारा लेडी के पीछे, Poinsur, Kandivalu (प.), मुंबई से बाहर किया जा रहा है जो योजना या परियोजना "तस्करी लड़कियों / महिलाओं का बचाव, पुनर्वास और प्रत्यावर्तन" 067 रुपये के अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना. 7.04 करोड़, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

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