आयकर कानून के तहत, किसी व्यक्ति के संबंध में रिश्तेदार को धारा 2(41) के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, ’रिश्तेदार’ शब्द का प्रयोग आयकर कानून के विभिन्न प्रावधानों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस चार्ट में, आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में रिश्तेदार की परिभाषा को परिभाषित और समझाया गया है।

अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

 

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

 
“इस दस्तावेज़ में वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान शामिल हैं।”

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत रिश्तेदारों का अर्थ

धारा प्रावधान रिश्तेदारों में शामिल एक व्यक्ति
धारा 2(41) धारा 2 आयकर अधिनियम, 1961 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रयुक्त महत्वूपर्ण शब्दों को परिभाषित करता है एक व्यक्ति के संबंध में रिश्तेदार का अर्थ उस व्यक्ति का पति, पत्नी, भाई या बहन या कोई वंशज या लग्नक हो

धारा 13

धारा 13 उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है जिसके अंतर्गत धारा 11 और धारा 12 के अंतर्गत छूट न्यास के लिए उपलब्ध नही होगी। इन परिस्थितियों में एक विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लिए न्यास का सृजन, इच्छुक व्यक्ति के लाभ हेतु आय का प्रयोग, अनुचित विधि में फंड का निवेश आदि शामिल है

 

एक परिस्थति है कि - एक संगठन धारा 11 और धारा 12 के अंतर्गत अपनी छूट को खो सकता है यदि आय का हिस्सा एक इच्छुक व्यक्ति के लाभ के लिए प्रयुक्त या लागू होता हो तभी ही ऐसी आय का हिस्सा न्यास या संस्थान की छूट के लिए विचारनीय होगा

 

यहां इच्छुक व्यक्ति का अर्थ -

(क) संस्थान के संस्थापक या न्यास का निर्माता

(ख) कोई व्यक्ति जिसका पिछले प्रासंगिक वर्ष के दौरान न्यास या संस्थान को कुल अंशदान रू. 1 लाख या प्रासंगिक पिछले वर्ष की समाप्ति तक कुल अंशदान रू. 10 लाख, जो भी मामला हो, से अधिक हो

(ग) जहां निर्माता, संस्थापक या महत्वपूर्ण अंशदाता एचयूएफ, एचयूएफ का एक सदस्य है

(घ) संस्थान के प्रबंधक या न्यास का कोई न्यासी

(ड़) किसी लेखक, संस्थापक,  सदस्य, न्यासी या उक्तकथित प्रबंधक को कोई रिश्तेदार और

(च) कोई उद्यम जिसमें कोई व्यक्ति जो ऊपर निर्दिष्ट है [(ख) को छोड़कर], का महत्वपूर्ण हित है

धारा 13 के लिए एक व्यक्ति के संबंध में रिश्तेदार :

(क) व्यक्ति का जीवनसाथी

(ख) व्यक्ति के भाई या बहन (या उनके जीवनसाथी)

(ग) व्यक्ति के भाई या बहन (या उनके जीवनसाथी)

(घ) व्यक्ति का कोई वंशज या लग्नक (या उनके जीवनसाथी)

(ड़) व्यक्ति के जीवनसथी का कोई वंशज या लग्नक (या उनके जीवनसाथी)

(च) व्यक्ति या व्यक्ति के जीवनसथी के भाई या बहन का कोई वंशज

 

धारा 56(2)(x)

धारा 56(2)(x) तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की ओर से कोई ऐसा लाभ प्राप्त करता है जो रू. 50,000 से अधिक हो

 

इस प्रावधान के अंतर्गत अर्जित डीम्ड आय जहां कोई व्यक्ति बिना विचार या बिना विचार के बिना निर्दिष्ट अचल संपत्तियों या अचल संपत्ति अर्जित या उपहार प्राप्त करता है

 

इस प्रावधान के अंतर्गत डीम्ड आय निम्नलिखित लेनदेनों से अर्जित होती है :

 

(क) बिना विचार प्राप्त कोई कुल राशि

(ख) बिना विचार प्राप्त एक अचल संपत्ति

(ग) बिना विचार के प्राप्त एक अचल संपत्ति

(घ) प्रतिफल के बिना प्राप्त एक निर्दिष्अ अचल संपत्ति

(ड़) बिना विचार के प्राप्त एक निर्दिष्ट अचल संपत्ति

 

टिप्पणी : यह प्रावधान लागू नही होते यदि कोई राशि या संपत्ति किसी रिश्तेदार से प्राप्त होती है

धारा 56(2)(x) के लिए रिश्तेदार का अर्थ :

I. एक व्यक्ति के मामले में -

क) व्यक्ति का जीवनसाथी

ख) व्यक्ति का भाई या बहन

ग) व्यक्ति के जीवनसाथी के भाई या बहन

घ) व्यक्ति के माता-पिता में से किसी के भाई या बहन

ड़) व्यक्ति का स्वशाखीय पूर्वज या वंशज

च) व्यक्ति के जीवनसाथी क स्वशाखीय पूर्वज या वंशज

छ) मद (ख) से (च) में संदर्भित व्यक्ति का जीवनसाथी

 

II. एक एचयूएफ के मामले में - ऐसे एचयूएफ का प्रत्येक सदस्य

धारा 64

धारा 64 में करदाताओं की आय के साथ अन्य व्यक्ति की आय को शामिल करने के प्रावधान शामिल है

 

समाविष्ट प्रावधानों का कर बोझ कम करने के लिए रिश्तेदारों से अपनी आय के हिस्से को बदलने से करदाताओं को रोकने के लिए प्रस्तुत किया गया है

 

धारा 64(1)(ii) बताती है कि यदि एक व्यक्ति का एक उद्यम में महत्वपूर्ण हित हो, उस उद्यम की ओर से कथित व्यक्ति के जीवनसाथी को वेतन, कमीशन, शुल्क या उसे दिए गए पारिश्रमिक के अन्य किसी रूप में कोई आय ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल है

 

हालांकि, समाविष्ट प्रावधान लागू नही होगें यदि जीवनसाथी को देययोग्य पारिश्रमिक उसकी तकनीकी या पेशेवर योग्यताओं हेतु निर्दिष्ट है। इस स्थिति में, ऐसा पारश्रिमिक अर्जित आय की निजी आय के तौर पर निर्धारणीय है।

 

महत्वपूर्ण हित का अर्थ :

जहां पारिश्रमिक एक कंपनी द्वारा देययोग्य है - एक व्यक्ति को ऐसी कंपनी में वास्तविक हित रखने वाली के तौर पर समझा जाता है यदि इसकी ईक्विटी शेयर पूंजी अधिकार पिछले वर्ष के दौरान वोटिंग अधिकार का कम से कम 20 प्रतिशत हो, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा या तो अपने आप या एक या एक से अधिक रिश्तेदारों द्वारा लाभकारी तौश्र पर नियंत्रित हो

 

जहां पारिश्रमिक एक गैर-कॉर्पोरेट उद्यम द्वारा देययोग्य हो - एक व्यक्ति को उसमें वास्तविक हित रखे जाने वाला समझा जाता है यदि वह या तो खुद या एक या एक से अधिक रिश्तेदारों की मदद से ऐसे उद्यम के कम से कम 20 प्रतिशत लाभ पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर रखने का हकदार हो।

धारा 64 के लिए रिश्तेदार का अर्थ व्यक्ति का पति, पत्नी, भाई, बहन या किसी स्वशाखीय पूर्वज या वंशज

धारा 80ड़

एक व्यक्ति को अपने लिए या अपने रिश्तेदार के लिए उच्च शिक्षा हेतु लिए गए शैक्षणिक ऋण पर दिए गए ब्याज के संदर्भ में धारा 80ड़ के अंतर्गत कटौती का दावा करने की अनुमति है

व्यक्ति के संबंध में रिश्तेदार का अर्थ उस व्यक्ति का जीवनसाथी या बच्चे या विधार्थी जिसका व्यक्ति कानूनी अभिभावक है

धारा 288

धारा 288 के अनुसार, कोई निर्धारिती जो हकदार है या जिसे कार्यवाही के संबंध में अपीलीय न्यायधिकरण या किसी आयक प्राधिकरण के समख उपस्थित होना आवश्यक है वह प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति दर्ज करा सकता है

धारा 288 के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में रिश्तेदार का अर्थ

 

क) व्यक्ति का जीवनसाथी

ख) व्यक्ति का भाई या बहन

ग) व्यक्ति के जीवनसाथी के भाई या बहन

घ) व्यक्ति का स्वशाखीय पूर्वज या वंशज

ड़) व्यक्ति के जीवनसाथी क स्वशाखीय पूर्वज या वंशज

च) मद (ख), मद (ग), वाक्यांश (घ) या वाक्यांश (ड़) में संदर्भित व्यक्ति का जीवनसाथी

(छ) व्यक्ति या व्यक्ति के जीवनसथी के भाई या बहन का कोई वंशज

 

 

[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]