आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

पत्र, 19-10-2012 दिनांकित

परिपत्र की तिथि

19/10/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/10/2012

पत्र, 19-10-2012 दिनांकित

किंगफिशर एयरलाइंस के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई वसूली कार्यवाही के प्रवास के अवकाश के खिलाफ एसएलपी की फाइलिंग

पत्र, 19-10-2012 दिनांकित

कृपया उपरोक्त को देखें.

प्र.20. इस संबंध में, मैं नीचे के रूप में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ:

सीबीईसी और सीबीडीटी की एक संयुक्त बैठक एम / एस से होने के कारण करों की वसूली के लिए लिया जाना उचित कदम के बारे में अध्यक्ष, सीबीडीटी के Convenorship के तहत 10 अक्टूबर 2012 को आयोजित किया गया था. किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएफए). यह 26-9-2012 दिनांकित कर्नाटक उच्च न्यायालय ख़बरदार क्रम आगे वसूली करने से विभाग बच रहे हैं और उनके खातों को संचालित करने केएफए की अनुमति दी है कि सूचित किया गया था. नतीजतन, आयकर विभाग केएफए के विभिन्न बैंक खातों की संलग्नक उठा लिया है.

(3) तदनुसार, यह एक प्रस्ताव कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई वसूली कार्यवाही के प्रवास के अवकाश के खिलाफ एसएलपी दाखिल करने के लिए CCIT (सीसीए) बंगलौर से स्थानांतरित किया जाना चाहिए कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है. सरकार को लंबित बकाया राशि का परिमाण की अदालत को अवगत कराया तो के रूप में एसएलपी प्रस्ताव भी केएफए (अपेक्षित विवरण सीबीईसी से प्राप्त किया जा सकता है) के खिलाफ सेवा कर देय राशि का विवरण शामिल करना चाहिए.

(4) ऊपर से देखने में, यह आवश्यक कार्रवाई जल्द से जल्द और रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत किया पर किया जा सकता है कि अनुरोध किया है.

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