आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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हस्ताक्षर तिथि

2016

लागू होना

12/09/2016

कोरिया व्यापक करार

कोरिया

आय के दोहरे कराधान से बचने और कोरिया के साथ राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार

भारत गणराज्य की सरकार और दोहरे कराधान और आय पर करों के संबंध में वित्त वर्ष चोरी के निवारण से बचाव के लिए कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच कब्जा कर लिया कन्वेंशन अनुसमर्थन किया गया है और आवश्यकता के रूप में पुष्टि का यंत्र, आदान जबकि पैरा (1) 1 अगस्त 1986 को कहा कि कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 के;

अब, इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 90, 1961 (1961 का 43), और कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कहा कन्वेंशन के सभी प्रावधानों भारत संघ में करने के लिए प्रभाव दी जाएगी कि निर्देशन.

अधिसूचना: नहीं जीएसआर 111 (ई), जीएसआर 986 (ई) द्वारा यथा संशोधित, 26-9-1986 दिनांक 20-12-1990 को अपील.

कब्जे में समझौते के पाठ 19-7-1985 दिनांक

भारत की इस प्रकार गणराज्य, और कोरिया गणराज्य की सरकार, दोहरे कराधान और आय पर करों के संबंध में वित्त वर्ष चोरी के निवारण का बचाव के लिए एक सम्मेलन समाप्त करने के लिए इच्छुक सरकार ने सहमति व्यक्त की है:



अनुच्छेद 1

निजी स्कोप

इस कन्वेंशन करार राज्यों में से एक या दोनों के निवासी हैं जो व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी.



अनुच्छेद 2

सम्मिलित करों

1कन्वेंशन चाहे वे किसी लगाया जाता है जिस तरह से प्रत्येक करार राज्य की ओर से लगाए गए आय पर करों को लागू नहीं होगी.

प्र.20. कुल आय पर लगाए गए सभी करों, या चल या अचल संपत्ति और मजदूरी या उद्यमों द्वारा वेतन का भुगतान की कुल राशि पर करों का अलगाव से लाभ पर करों सहित आय के तत्वों, पर आय पर करों के रूप में वहाँ माना जाएगा.

(3)कन्वेंशन लागू नहीं होगी जो मौजूदा करों हैं:

1 (एक)
 
के मामले में कोरिया
(मैं)
 
आयकर;
(Ii)
 
निगम कर; और
(Iii)
 
निवासी टैक्स;
 
 
(बाद में "कोरियाई कर" कहा जाता है);
(ख)
 
भारत के मामले में -
(मैं)
 
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत लगाए गए किसी भी अधिभार उस सहित आयकर;
(Ii)
 
कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के तहत लगाए गए अतिरिक्त कर;
 
 
(बाद में "भारतीय कर 'के रूप में करने के लिए कहा गया है).

(4)कन्वेंशन के अलावा इस सम्मेलन के हस्ताक्षर की तारीख के बाद लगाया गया, या मौजूदा करों की जगह में हैं जो किसी भी समान या काफी हद तक इसी तरह के करों को भी लागू नहीं होगी. ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को उनके संबंधित कराधान कानूनों में किए गए हैं जो किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की एक दूसरे को सूचित करेगा.


1 प्रोटोकॉल 19-7-1985 पर हस्ताक्षर किए और 1986/01/08 रूपों कन्वेंशन का अभिन्न अंग पर पुष्टि की. यह कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के पैरा 3 के उप अनुच्छेद (ए) के संबंध में, यह कन्वेंशन भी आयकर या निगम कर के संदर्भ ने आरोप लगाया जहां कोरियाई रक्षा कर को लागू नहीं होगी कि समझा जाता है कि राज्यों.

20-12-1990 दिनांकित ख़बरदार जीएसआर 986 (ई), प्रोटोकॉल की अवधि 10 साल के लिए 5 वर्ष से बढ़ा दिया गया है.



अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषा

1इस सम्मेलन में संदर्भ से अन्यथा जब तक की आवश्यकता है,

(क)
 
शब्द "एक करार राज्य" और "अन्य करार राज्य" मतलब संदर्भ के रूप में कोरिया या भारत की आवश्यकता है;
(ख)
 
संदर्भ की आवश्यकता के रूप में शब्द "कर", कोरियाई कर या भारतीय टैक्स का मतलब है;
(ग)
 
शब्द "व्यक्ति" एक व्यक्ति, एक कंपनी और कर उद्देश्यों के लिए एक इकाई के रूप में व्यवहार किया जाता है, जो व्यक्ति के किसी अन्य शरीर भी शामिल है;
(घ).
 
शब्द "कंपनी" किसी भी शरीर कॉर्पोरेट या कर उद्देश्यों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में व्यवहार किया जाता है जो किसी भी इकाई का मतलब है;
(च)
 
शब्द "एक ठेका राज्य के उद्यम" और "अन्य ठेका राज्य के उद्यम" क्रमशः एक ठेका राज्य के निवासी और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा किए गए एक उद्यम द्वारा किए गए एक उद्यम मतलब;
(छ)
 
कोरिया वित्त मंत्री या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के मामले में शब्द "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है,; और भारत, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सरकार (राजस्व विभाग) या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के मामले में;
(छ)
 
शब्द "राष्ट्रीय" एक करार राज्य और किसी भी कानूनी व्यक्ति, साझेदारी, संघ या अन्य संस्था करार राज्य में लागू कानूनों से इस तरह के रूप में अपनी स्थिति पाने की राष्ट्रीयता रखने के लिए किसी भी व्यक्ति का मतलब है;
(ज)
 
शब्द "अंतरराष्ट्रीय यातायात" जहाज या विमान अन्य करार राज्य में केवल स्थानों के बीच चलाया जा रहा है, को छोड़कर जब एक ठेका राज्य का एक उद्यम द्वारा संचालित एक जहाज या विमान के द्वारा किसी भी परिवहन का मतलब है.

प्र.20. या तो करार को राज्य द्वारा इस कन्वेंशन के आवेदन के संबंध में किसी भी अवधि अन्यथा परिभाषित नहीं करेगा, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक यह इस कन्वेंशन का विषय हैं जो करों से संबंधित है कि ठेका राज्य के कानूनों के तहत है, जो अर्थ है.



अनुच्छेद 4

वित्त वर्ष अधिवास

1कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए शब्द "एक करार राज्य का निवासी है कि" राज्य के कानूनों के तहत, अपने अधिवास, निवास, सिर या मुख्य कार्यालय के स्थान पर, प्रबंधन के स्थान पर या के कारण उसमें कराधान के लिए उत्तरदायी है, जो किसी भी व्यक्ति का मतलब एक समान प्रकृति के किसी भी अन्य मापदंड.

प्र.20. अनुच्छेद के प्रावधानों की वजह से (1), एक व्यक्ति के दोनों करार अमेरिका के एक निवासी है जहां इस प्रकार है, तो उसकी स्थिति निर्धारित किया जाएगा:

(क)
 
उन्होंने कहा कि वह उसे करने के लिए उपलब्ध एक स्थायी घर है वह दोनों राज्यों में उसे उपलब्ध एक स्थायी घर है, वह राज्य का निवासी होना समझा जाएगा जिसमें राज्य का निवासी होना समझा जाएगा जिसके साथ उसकी व्यक्तिगत और आर्थिक संबंधों (महत्वपूर्ण हितों के बीच में) करीब हैं;
(ख)
 
वह महत्वपूर्ण हितों के अपने केन्द्र है जिसमें राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वह राज्य में या तो उसे उपलब्ध एक स्थायी घर नहीं है, या, उसने कहा कि वह एक अभ्यस्त निवास है, जिसमें राज्य का निवासी होना समझा जाएगा;
(ग)
 
वह दोनों राज्यों में या न तो उनमें से एक अभ्यस्त निवास है, तो उन्होंने कहा कि वह एक राष्ट्रीय है, जिसमें से राज्य का निवासी होना समझा जाएगा;
(घ).
 
उन्होंने दोनों राज्यों की या न तो उनमें से एक राष्ट्रीय है, तो ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को आपसी समझौते द्वारा प्रश्न बसा होगा.

(3)अनुच्छेद के प्रावधानों की वजह से (1), एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति दोनों करार अमेरिका के एक निवासी कहां है, तो यह प्रभावी प्रबंधन की अपनी जगह पर स्थित है, जिसमें राज्य का निवासी होना समझा जाएगा. संदेह की स्थिति में करार राज्य के सक्षम अधिकारियों को आपसी समझौते द्वारा प्रश्न बसा होगा.



अनुच्छेद 5

स्थायी प्रतिष्ठान

1इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, शब्द "स्थायी स्थापना" एक उद्यम के कारोबार पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यापार का एक निश्चित जगह का मतलब है.

प्र.20. शब्द "स्थायी स्थापना" विशेष रूप से शामिल होगा

(क)
 
प्रबंधन की एक जगह;
(ख)
 
एक शाखा;
(ग)
 
एक कार्यालय;
(घ).
 
एक फैक्टरी;
(च)
 
एक कार्यशाला; और
(छ)
 
एक मेरा है, एक तेल या गैस में अच्छी तरह से, एक खदान या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के किसी अन्य जगह.

(3)शब्द "स्थायी स्थापना" वैसे ही एक निर्माण स्थल, सिवा संबंध में एक निर्माण, विधानसभा या स्थापना परियोजना या पर्यवेक्षी गतिविधियों, लेकिन केवल जहां इस तरह के साइट, परियोजना या गतिविधियों नौ महीने से अधिक की अवधि के लिए जारी रखने के शामिल हैं.

(4)इस लेख के पूर्ववर्ती प्रावधान के होते हुए भी, शब्द "स्थायी स्थापना" शामिल करने नहीं समझा जाएगा

(क)
 
केवल भंडारण, प्रदर्शन या माल या उद्यम से संबंधित माल की डिलीवरी के प्रयोजन के लिए सुविधाओं का उपयोग;
(ख)
 
माल या केवल भंडारण, प्रदर्शन या प्रसव के प्रयोजन के लिए उद्यम से संबंधित व्यापार के एक शेयर के रखरखाव;
(ग)
 
माल या केवल एक और उद्यम द्वारा प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए उद्यम से संबंधित व्यापार के एक शेयर के रखरखाव;
(घ).
 
केवल माल या माल की खरीद के प्रयोजन के लिए या उद्यम के लिए, सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार का एक निश्चित जगह के रखरखाव;
(च)
 
केवल विज्ञापन के प्रयोजन के लिए कारोबार का एक निश्चित जगह के रखरखाव, जानकारी, वैज्ञानिक अनुसंधान या किसी भी अन्य गतिविधि की आपूर्ति, यह उद्यम के व्यापार या कारोबार में एक प्रारंभिक या सहायक चरित्र है अगर;
(छ)
 
व्यापार केवल (एक) इस पैरा (ई) के लिए उप पैराग्राफ में वर्णित गतिविधियों के किसी भी संयोजन के लिए, इस संयोजन से उत्पन्न व्यापार की नियत जगह के समग्र गतिविधि एक प्रारंभिक या की है बशर्ते कि अगर एक निश्चित जगह का रखरखाव सहायक चरित्र.

प्र.5. पैराग्राफ (1) और के प्रावधानों के बावजूद (2) यदि एक व्यक्ति - करने के लिए स्वतंत्र स्थिति के एक एजेंट के अलावा अन्य जिसे अनुच्छेद (6) लागू होता है - एक ठेका राज्य एक में, एक उद्यम की ओर से काम कर रहा है और है, और आदतन अभ्यास उद्यम के नाम पर ठेके समाप्त करने के लिए प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों पैरा में उल्लेख किया है उन (के लिए सीमित कर रहे हैं, जब तक कि उद्यम है कि व्यक्ति उद्यम के लिए चलाती है जो किसी भी गतिविधियों के संबंध में कहा कि राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान है समझा जाएगा 4), व्यापार का एक निश्चित जगह के माध्यम से प्रयोग करते हैं, तो उस अनुच्छेद के पुण्य से व्यापार की इस नियत जगह एक स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होता है.

प्र.6. एक उद्यम यह एक दलाल, जनरल कमीशन एजेंट या ऐसे व्यक्तियों के सामान्य पाठ्यक्रम में अभिनय कर रहे हैं, जहां एक स्वतंत्र स्थिति के किसी भी अन्य एजेंट के माध्यम से उस राज्य में कारोबार करता महज इसलिए एक करार राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान है की नहीं माना जाएगा उनके व्यापार.

प्र.7.        एक करार सरकारी नियंत्रण का निवासी है या एक कंपनी है जो एक दूसरे के संपर्क राज्य के निवासी हैं, या जो कि अन्य राज्य में कारोबार करता है जो एक कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है कि तथ्य (एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से किया जाए या अन्यथा) नहीं करेगा खुद के लिए या तो कंपनी अन्य की एक स्थायी प्रतिष्ठान का गठन.



अनुच्छेद 6

अचल संपत्ति से आय

1अचल संपत्ति से आय ऐसी संपत्ति स्थित है, जिसमें ठेका राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. शब्द "अचल संपत्ति" सवाल में संपत्ति स्थित है, जिसमें ठेका राज्य के कानून के अनुसार निर्धारित की जायेगी. अवधि किसी भी मामले में कृषि और वानिकी में इस्तेमाल अचल संपत्ति, पशुओं और उपकरणों के लिए संपत्ति गौण शामिल होगा, अधिकारों सामान्य कानून का सम्मान करने के प्रावधानों उतरा जो करने के लिए संपत्ति, अचल संपत्ति और काम करने के लिए विचार के रूप में चर या निर्धारित भुगतान करने के अधिकार का फल भोगने का अधिकार के, या खनिज भंडार, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के काम करने का अधिकार, जहाज, नौकाओं और विमान अचल संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा.

(3)अनुच्छेद के प्रावधानों (1) अचल संपत्ति के किसी अन्य रूप में दे, प्रत्यक्ष उपयोग से प्राप्त आय पर लागू होते हैं या उपयोग करेगा.

(4)पैराग्राफ के प्रावधानों (1) और (5) भी एक उद्यम की अचल संपत्ति से आय के लिए और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया अचल संपत्ति से आय पर लागू नहीं होगी.



अनुच्छेद 7

व्यापार के लाभ

1उद्यम उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से अन्य करार राज्य में कारोबार करता है, जब तक एक ठेका राज्य के एक उद्यम के मुनाफे में केवल उस राज्य में कर योग्य होगी. उद्यम उद्यम के लाभ अन्य राज्य में लगाया लेकिन कहा कि स्थायी प्रतिष्ठान के कारण है के रूप में उनमें से केवल इतना किया जा सकता है पूर्वोक्त रूप में व्यापार पर किया जाता है.

प्र.20. अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन (3), जहां एक ठेका राज्य के एक उद्यम है, उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से अन्य करार राज्य में कारोबार करता प्रत्येक करार राज्य में है कि स्थायी प्रतिष्ठान को वहाँ जिम्मेदार ठहराया किया जाएगा यह हो सकता है जो मुनाफा यह एक ही है या इसी तरह की स्थिति है और यह एक स्थायी प्रतिष्ठान है जो की उद्यम के साथ पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से निपटने के तहत एक ही है या इसी तरह की गतिविधियों में लगे एक विशिष्ट और अलग उद्यम थे बनाने के लिए उम्मीद.

(3)एक स्थायी प्रतिष्ठान के मुनाफे के निर्धारण में, इतना खर्च की कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय सहित स्थायी स्थापना के उद्देश्यों के लिए खर्च कर रहे हैं जो कटौती खर्च के रूप में है कि क्या स्थायी प्रतिष्ठान अन्यत्र स्थित या है, जिसमें राज्य में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है जिसमें ठेका राज्य के घरेलू कानून के प्रावधानों के तहत अनुमति दी जाती है.

(4)कोई लाभ उद्यम के लिए माल या माल की कि स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा मात्र खरीद की वजह से एक स्थायी स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया किया जाएगा.

प्र.5. विपरीत करने के लिए अच्छा और पर्याप्त कारण नहीं है जब तक कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा मुनाफा साल से एक ही विधि वर्ष से निर्धारित की जाएगी.

प्र.6. आय या लाभ इस कन्वेंशन के अन्य लेख में अलग से निपटा जाता है जो आय के आइटम शामिल हैं कहां, तो उन लेखों के प्रावधानों इस अनुच्छेद के प्रावधानों के कारण प्रभावित नहीं करेगा.



1 अनुच्छेद 8

हवाई परिवहन

1 एक ठेका राज्य के एक उद्यम द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमान के संचालन से लाभ केवल उस राज्य में कर योग्य होगी.

प्र.20. अनुच्छेद के प्रावधानों (1) भी एक पूल, एक संयुक्त व्यापार में या एक अंतरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से व्युत्पन्न लाभ के लिए लागू नहीं होगी.

(3)इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, शब्द "विमान का संचालन" की ओर से इस तरह के परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री सहित मालिकों या पट्टेदारों या विमान के charterers, द्वारा किए गए व्यक्तियों, पशुधन, माल या मेल की हवा से परिवहन में शामिल होगा अन्य उद्यमों, सीधे इस तरह के परिवहन के साथ जुड़े एक चार्टर आधार पर विमान की आकस्मिक पट्टा और किसी भी अन्य गतिविधि.


1 प्रोटोकॉल 19-7-1985 पर हस्ताक्षर किए और 1986/01/08 रूपों कन्वेंशन का अभिन्न अंग पर पुष्टि की. यह लेख 8 और कन्वेंशन का 9 के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाता है कि कहा गया है कि:

अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमानों और जहाजों के संचालन के साथ जुड़े धन पर (मैं) ब्याज भी इस तरह के विमानों और जहाजों के संचालन से लाभ के रूप में माना जाएगा; और

(Ii) भारत का एक उद्यम भी मूल्य से मुक्त किया जाएगा यदि एक करार राज्य का एक उद्यम है कि उद्यम, द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमानों और जहाजों के संचालन के संबंध में, कोरिया में कर गयी और अगर एक उद्यम कोरिया की, यह भी इसके बाद भारत में लगाया जा सकता है जो कोरिया में योजित मूल्य के समान किसी भी कर से मुक्त किया जाएगा.

फिर, अनुच्छेद 9 के संबंध में यह समझा जाता है कि:

इसके पैराग्राफ के प्रावधानों (1) और (2) करार अमेरिका या उनके अधिकृत प्रत्याशियों के बीच परिवहन शिपिंग से संबंधित एक समझौते पर निष्कर्ष निकाला है और प्रभावी हो जाता है जिसमें पर या कराधान साल के बाद किया जाता नौवहन परिवहन के संबंध में लागू नहीं होगी.

"अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों के संचालन से व्युत्पन्न लाभ के करार में लगाया जा सकता है: यह आगे करार अमेरिका या उनके अधिकृत प्रत्याशियों के बीच परिवहन शिपिंग से संबंधित एक समझौते पर बल में प्रवेश करती है जब तक इस प्रकार है, पैरा (2) पढ़ा होगा कि समझा जाता है इस तरह के आपरेशन पर किया जाता है जो राज्य की, लेकिन इतने आरोप लगाया टैक्स अन्यथा कि राज्य के आंतरिक कानून द्वारा लगाए गए टैक्स का 90 फीसदी से अधिक नहीं होगी ".



1 अनुच्छेद 9

नौवहन परिवहन

1अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों के संचालन से एक ठेका राज्य के एक उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ केवल उस राज्य में कर योग्य होगी.

प्र.20. इस अनुच्छेद के पैरा (1) के प्रावधानों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों के संचालन से व्युत्पन्न लाभ के इस तरह के आपरेशन पर किया जाता है, जिसमें ठेका राज्य में लगाया जा सकता है; लेकिन ऐसा आरोप लगाया टैक्स अन्यथा कि राज्य के आंतरिक कानून द्वारा लगाए गए टैक्स का 50 फीसदी से अधिक नहीं होगी.

(3)(1) और (2) इस अनुच्छेद के अनुच्छेदों के प्रावधानों को भी एक पूल, एक संयुक्त व्यापार या एक अंतरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से व्युत्पन्न लाभ के लिए लागू नहीं होगी.


1 प्रोटोकॉल 19-7-1985 पर हस्ताक्षर किए और 1986/01/08 रूपों कन्वेंशन का अभिन्न अंग पर पुष्टि की. यह लेख 8 और कन्वेंशन का 9 के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाता है कि कहा गया है कि:

अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमानों और जहाजों के संचालन के साथ जुड़े धन पर (मैं) ब्याज भी इस तरह के विमानों और जहाजों के संचालन से लाभ के रूप में माना जाएगा; और

(Ii) भारत का एक उद्यम भी मूल्य से मुक्त किया जाएगा यदि एक करार राज्य का एक उद्यम है कि उद्यम, द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमानों और जहाजों के संचालन के संबंध में, कोरिया में कर गयी और अगर एक उद्यम कोरिया की, यह भी इसके बाद भारत में लगाया जा सकता है जो कोरिया में योजित मूल्य के समान किसी भी कर से मुक्त किया जाएगा.

फिर, अनुच्छेद 9 के संबंध में यह समझा जाता है कि:

इसके पैराग्राफ के प्रावधानों (1) और (2) करार अमेरिका या उनके अधिकृत प्रत्याशियों के बीच परिवहन शिपिंग से संबंधित एक समझौते पर निष्कर्ष निकाला है और प्रभावी हो जाता है जिसमें पर या कराधान साल के बाद किया जाता नौवहन परिवहन के संबंध में लागू नहीं होगी.

"अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों के संचालन से व्युत्पन्न लाभ के करार में लगाया जा सकता है: यह आगे करार अमेरिका या उनके अधिकृत प्रत्याशियों के बीच परिवहन शिपिंग से संबंधित एक समझौते पर बल में प्रवेश करती है जब तक इस प्रकार है, पैरा (2) पढ़ा होगा कि समझा जाता है इस तरह के आपरेशन पर किया जाता है जो राज्य की, लेकिन इतने आरोप लगाया टैक्स अन्यथा कि राज्य के आंतरिक कानून द्वारा लगाए गए टैक्स का 90 फीसदी से अधिक नहीं होगी ".



अनुच्छेद 10

एसोसिएटेड उद्यम

जहां

(क)
 
एक ठेका राज्य के एक उद्यम प्रबंधन, नियंत्रण या अन्य ठेका राज्य के एक उद्यम की राजधानी में सीधे या परोक्ष रूप से भाग लेता है, या
(ख)
 
एक ही व्यक्ति, प्रबंधन, नियंत्रण या एक ठेका राज्य के एक उद्यम की राजधानी और अन्य ठेका राज्य के एक उद्यम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेते हैं

और मामले में या तो स्थितियां निर्मित है या लगाया स्वतंत्र उद्यमों, लेकिन उन स्थितियों के लिए, उद्यमों में से एक को उपार्जित किया होता तो कोई भी लाभ के बीच बनाया जाएगा जो उन लोगों से अलग है जो अपने व्यावसायिक या वित्तीय संबंधों में दो उद्यमों के बीच है, लेकिन कर रहे हैं , उन शर्तों की वजह से, तो उपार्जित, कि उद्यम के मुनाफे में शामिल किया जा सकता है और उसके अनुसार नहीं लगाया है.



अनुच्छेद 11

लाभांश

1अन्य ठेका राज्य के निवासी के लिए एक करार राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी द्वारा भुगतान किया लाभांश कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. हालांकि, इस तरह के लाभांश का भी लाभांश का भुगतान कंपनी के एक निवासी है जो के ठेका राज्य में लगाया, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन प्राप्तकर्ता लाभांश की लाभकारी मालिक है, तो टैक्स तो वसूल किया जा सकता नहीं करेगा से अधिक:

(क)
 
15 प्रति लाभकारी मालिक सीधे लाभांश का भुगतान कंपनी की पूंजी का प्रतिशत कम से कम 20 का मालिक एक कंपनी है जो अगर लाभांश की सकल राशि का प्रतिशत;
(ख)
 
20 प्रति अन्य सभी मामलों में लाभांश की सकल राशि का प्रतिशत.

इस अनुच्छेद लाभांश भुगतान किया जाता है जिसमें से मुनाफे के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा.

(3)इस लेख में इस्तेमाल के रूप में "लाभांश" शब्द का शेयर या अन्य अधिकार, ऋण का दावा किया जा रहा है मुनाफे में भाग लेने के लिए, साथ ही नहीं से आय का मतलब द्वारा शेयरों से आय के रूप में एक ही कराधान उपचार के अधीन है जो अन्य कंपनियों के अधिकारों से आय वितरण कर रही कंपनी के एक निवासी है जो राज्य की विधि.

(4)पैराग्राफ (1) और एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही लाभांश की लाभकारी स्वामी, लाभांश का भुगतान कंपनी के माध्यम से, एक निवासी है जो की अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है (2) लागू नहीं होगा का प्रावधान लाभांश का भुगतान कर रहे हैं जिनके संबंध में उसमें और होल्डिंग स्थित एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में उसमें या प्रदर्शन स्थित एक स्थायी स्थापना प्रभावी ढंग से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसे मामलों में मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.

प्र.5. एक ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी अन्य राज्य जहां तक ​​इस तरह के लाभांश के रूप में छोड़कर, कंपनी द्वारा भुगतान किया लाभांश पर कोई कर लागू नहीं हो सकता है कि अन्य करार राज्य से लाभ या आय निकला है कि जहां अन्य राज्य के एक निवासी को भुगतान किया जाता है या insofar के लाभांश का भुगतान किया जाता है जो इतना सम्मान में होल्डिंग के रूप में प्रभावी रूप से एक स्थायी प्रतिष्ठान या कि अन्य राज्य में स्थित एक निश्चित आधार के साथ जुड़ा हुआ है, और न ही, कंपनी की अवितरित मुनाफे पर कर के लिए कंपनी की अवितरित मुनाफे का विषय है, भले ही भुगतान किया लाभांश या अवितरित मुनाफा पूर्ण या आंशिक रूप से या लाभ या इस तरह के अन्य राज्य में उत्पन्न होने वाली आय से मिलकर बनता है.



अनुच्छेद 12

ब्याज

1एक ठेका राज्य में और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी को भुगतान उत्पन्न होने वाली ब्याज कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. हालांकि, इस तरह के ब्याज भी यह उठता है जिसमें ठेका राज्य में लगाया, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन प्राप्तकर्ता के हित के लाभकारी मालिक है, इसलिए यदि आरोप लगाया टैक्स सकल का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी हो सकता है ब्याज की राशि.

(3)इस अनुच्छेद के पैरा (2) के प्रावधानों के बावजूद:

(क)
 
ब्याज अन्य ठेका राज्य के एक निवासी है और ब्याज की लाभकारी मालिक है जो एक सदाशयी बैंकिंग कारोबार पर ले जाने के एक बैंक को भुगतान किया जाता है जहां, ब्याज उठता है जिसमें ठेका राज्य में आरोप लगाया कर 10 प्रति अधिक नहीं होगी ब्याज की कुल राशि का प्रतिशत;
(ख)
 
ब्याज करार अमेरिका या एक उप - विभाजन राजनीतिक या स्थानीय प्राधिकारी या सेंट्रल बैंक या उस राज्य के निर्यात आयात बैंक से एक की सरकार को भुगतान किया जाता है, यह राज्य द्वारा कर के अधीन नहीं की जाएगी जिसमें यह उठता है.

(4)इस लेख में इस्तेमाल के रूप में शब्द "ब्याज" बंधक द्वारा और देनदार के मुनाफे में भाग लेने के लिए एक सही ले जाने और सरकारी प्रतिभूतियों और आय से विशेष रूप से, आय या नहीं, सुरक्षित, या नहीं, हर तरह के कर्ज के दावों से आय का मतलब बांड या प्रीमियम और ऐसी प्रतिभूतियों, बांड या डिबेंचर के लिए संलग्न पुरस्कार सहित डिबेंचर, से.

प्र.5. एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही ब्याज की लाभकारी स्वामी, ब्याज उठता है जिसमें अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है पैराग्राफ के प्रावधानों (1), (2) और (3) एक स्थायी के माध्यम से, लागू नहीं होगा स्थापना उसमें स्थित, या उसमें स्थित एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में करता है, और ब्याज भुगतान किया जाता है जिनके संबंध में ऋण का दावा प्रभावी रूप से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसे मामलों में मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.

प्र.6. दाता है जब ब्याज एक करार राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा कि राज्य में ही, एक राजनीतिक उपखंड, एक स्थानीय प्राधिकारी या उस राज्य का निवासी. कहां, हालांकि, उन्होंने एक ठेका राज्य या नहीं के एक निवासी है, चाहे ब्याज का भुगतान व्यक्ति है, में एक राज्य ब्याज भुगतान किया जाता है जिस पर ऋणग्रस्तता खर्च किया गया था जो के सिलसिले में एक स्थायी प्रतिष्ठान या एक निश्चित आधार करार, और इस तरह के हित में इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित आधार है, तो इस तरह के ब्याज स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित स्थल पर स्थित है, जिसमें राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा द्वारा वहन किया जाता है.

प्र.7.        कहां, दाता और लाभकारी मालिक या उन दोनों और कुछ अन्य व्यक्ति के बीच के बीच एक खास रिश्ता के कारण, ब्याज की राशि, यह दिया जाता है जिसके लिए ऋण दावे के संबंध में किया गया होगा जो राशि से अधिक इस तरह के रिश्ते के अभाव में दाता और लाभकारी मालिक की सहमति से, इस अनुच्छेद के उपबंध केवल पिछले उल्लेख राशि के लिए लागू नहीं होगी. ऐसे मामलों में, भुगतान के अतिरिक्त हिस्सा प्रत्येक ठेका राज्य के कानूनों, इस कन्वेंशन के अन्य प्रावधानों करना पड़ा होने के कारण संबंध के अनुसार कर योग्य रहेगा.



अनुच्छेद 13

तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क

1एक ठेका राज्य में उत्पन्न होने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए और अन्य ठेका राज्य के निवासी के लिए रॉयल्टी का भुगतान और फीस है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी और फीस भी वे उत्पन्न होती हैं जिसमें कि करार राज्य में लगाया और कहा कि राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन हो सकता है प्राप्तकर्ता लाभकारी तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के मालिक, कर इतना है अगर आरोप लगाया तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की कुल राशि का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3)इस लेख में इस्तेमाल के रूप में शब्द "रॉयल्टी" के उपयोग के लिए एक विचार है, या उपयोग करने के लिए सही, चलचित्र फिल्मों, या फिल्मों या रेडियो के लिए इस्तेमाल किया टेप सहित, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक काम के किसी भी कॉपीराइट के रूप में प्राप्त किसी भी तरह के भुगतान का मतलब या टेलीविजन प्रसारण, किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या के उपयोग के लिए, या, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव के विषय में जानकारी के लिए उपयोग करने के लिए सही.

(4)अवधि इस लेख में इस्तेमाल के रूप में "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" के लिए विचार में भुगतान करने वाले व्यक्ति के एक कर्मचारी को और अनुच्छेद 15 में उल्लिखित स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के लिए किसी भी व्यक्ति को भुगतान के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति, किसी भी तरह के भुगतान का मतलब तकनीकी या अन्य कर्मियों की सेवाओं के प्रावधान सहित एक, प्रबंधकीय तकनीकी या परामर्शदात्री प्रकृति की सेवाओं,.

प्र.5. पैराग्राफ (1) और (2) इस अनुच्छेद के लिए लागू नहीं होगा का प्रावधान तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की लाभकारी मालिक, एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही है, अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है, जिसमें रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से पैदा होती है, या उसमें स्थित एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं प्रदर्शन, और सम्मान में सही, संपत्ति या अनुबंध जिनमें से रॉयल्टी का भुगतान या फीस तकनीकी सेवाओं के लिए और है प्रभावी रूप से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसे मामलों में मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.

प्र.6. दाता है जब रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क एक करार राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा कि राज्य में ही, एक राजनीतिक उपखंड, एक स्थानीय प्राधिकारी या उस राज्य का निवासी. कहां, हालांकि, उन्होंने एक ठेका राज्य के एक निवासी है या नहीं, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस का भुगतान व्यक्ति को भुगतान करने के लिए दायित्व खर्च किया गया था, जिसके साथ संबंध में एक करार राज्य में एक निश्चित आधार की एक स्थायी प्रतिष्ठान है और भुगतान स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित आधार द्वारा वहन किया जाता है, तो तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस स्थित है जिसमें ठेका राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा.

प्र.7.        कहां, दाता और फायदेमंद मालिक के बीच या दोनों और कुछ अन्य व्यक्ति के बीच एक खास रिश्ता के कारण, उपयोग को ध्यान में रखते भुगतान तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की राशि, सही या जानकारी वे भुगतान कर रहे हैं जिसके लिए , इस तरह के संबंध के अभाव में दाता और प्राप्तकर्ता की सहमति से किया गया होगा जो राशि से अधिक है, इस अनुच्छेद के उपबंध केवल पिछले उल्लेख राशि के लिए लागू नहीं होगी. ऐसे मामलों में, भुगतान के अतिरिक्त हिस्सा होने के कारण इस कन्वेंशन के अन्य प्रावधानों के लिए किया था किया जा रहा सहमत प्रत्येक ठेका राज्य के कानून के अनुसार कर योग्य रहेगा.



अनुच्छेद 14

पूँजीगत लाभ

1अचल संपत्ति के अन्य संक्रामण से पूंजीगत लाभ, पैरा के रूप में परिभाषित (2) अनुच्छेद 6 के या मुख्यतः या अचल संपत्ति मिलकर संपत्ति जो की एक कंपनी में शेयरों के अलगाव से, ऐसी संपत्ति स्थित है, जिसमें राज्य में लगाया जा सकता है .

प्र.20. एक ठेका राज्य के एक उद्यम अन्य में एक ठेका राज्य के निवासी के लिए उपलब्ध एक निश्चित आधार से संबंधित अन्य करार राज्य में या चल संपत्ति की है जो एक स्थायी स्थापना के व्यापार संपत्ति का हिस्सा बनाने की चल संपत्ति के अन्य संक्रामण से लाभ अन्य राज्य में लगाया जा सकता है कि पूरे उद्यम के साथ या इस तरह के एक निश्चित आधार के इस तरह के एक स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले या एक साथ) के अलगाव से इस तरह के लाभ सहित पेशेवर सेवाओं के प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए राज्य करार.

(3)अनुच्छेद के प्रावधानों के बावजूद (2), यह केवल कि राज्य में कर योग्य होगी इस तरह के पोतों और विमानों के संचालन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय यातायात और चल संपत्ति में चल रही है जो जहाज और विमान के अलगाव से एक ठेका राज्य के एक उद्यम से लाभ.

(4)किसी भी संपत्ति के अन्य संक्रामण से लाभ, इस लेख के पैराग्राफ पूर्ववर्ती में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य, केवल Alienator एक निवासी है जो के ठेका राज्य में कर योग्य होगी.

प्र.5. शब्द "अलगाव" सवाल में संपत्ति स्थित है, जिसमें ठेका राज्य के कानून के अनुसार अलगाव की भावना का अर्थ होगा.



अनुच्छेद 15

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं

1वह के लिए अन्य करार राज्य में उसे करने के लिए नियमित रूप से उपलब्ध एक निश्चित आधार है, जब तक कि पेशेवर सेवाओं या इसी तरह के एक चरित्र के अन्य स्वतंत्र गतिविधियों के प्रदर्शन से एक ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय केवल कि राज्य में कर योग्य होगी उसकी गतिविधियों के प्रदर्शन का उद्देश्य. वह इस तरह के एक निश्चित आधार है, तो आय अन्य करार राज्य में लगाया जा सकता है, लेकिन रूप में इसके बारे में केवल इतना है कि निश्चित आधार के कारण है.

प्र.20. शब्द "पेशेवर सेवाओं" विशेष रूप से, वैज्ञानिक स्वतंत्र साहित्यिक, कलात्मक, शिक्षा या शिक्षण गतिविधियों के साथ ही चिकित्सकों, शल्य चिकित्सक, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, दंत चिकित्सक और एकाउंटेंट की स्वतंत्र गतिविधियों में शामिल हैं.



अनुच्छेद 16

निर्भर व्यक्तिगत सेवाओं

1रोजगार में प्रयोग किया जाता है जब तक कि लेख 17, 19, 20, 21 और 22, वेतन, मजदूरी और रोजगार के संबंध में एक करार राज्य के एक निवासी द्वारा ली गई अन्य समान पारिश्रमिक के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही उस राज्य में कर योग्य होगी अन्य करार राज्य. रोजगार तो प्रयोग किया है, उधर से प्राप्त होता है के रूप में इस तरह के पारिश्रमिक कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. अनुच्छेद के प्रावधानों के बावजूद (1), अन्य करार राज्य में प्रयोग एक रोजगार के संबंध में एक करार राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक केवल प्रथम उल्लेख राज्य में कर योग्य होगी अगर-

(क)
 
प्राप्तकर्ता अवधि के लिए अन्य राज्य में मौजूद है या समय नहीं "पिछले साल" में कुल 183 दिनों में से अधिक या "कराधान वर्ष" का सवाल है, मामले के रूप में हो सकता है; और
(ख)
 
पारिश्रमिक द्वारा, या अन्य राज्य के निवासी नहीं है, जो एक नियोक्ता की ओर से भुगतान किया जाता है; और
(ग)
 
पारिश्रमिक एक स्थायी प्रतिष्ठान या नियोक्ता अन्य राज्य में है जो एक निश्चित आधार द्वारा वहन नहीं कर रहा है.

(3)इस लेख के पूर्ववर्ती प्रावधान के होते हुए भी, अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित एक जहाज या विमान पर सवार प्रयोग एक रोजगार के संबंध में एक करार राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक केवल उस राज्य में कर योग्य होगी.



अनुच्छेद 17

निदेशकों की फीस और शीर्ष स्तर के प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक

1 निदेशकों की फीस और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा ली गई इसी तरह की अन्य भुगतानों कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. वेतन, मजदूरी और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी के शीर्ष स्तर के प्रबंधकीय स्थिति में एक अधिकारी के रूप में अपनी क्षमता में एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा ली गई अन्य समान पारिश्रमिक कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.



अनुच्छेद 18

कलाकारों और एथलीटों

1अनुच्छेद 15, इस तरह के एक थिएटर, चलचित्र, रेडियो या टेलीविजन कलाकार, या एक संगीतकार के रूप में एक मनोरंजन के रूप में, या एक खिलाड़ी के रूप में एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त आय, के प्रावधानों के बावजूद में प्रयोग इस तरह के रूप में उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों से अन्य करार राज्य, कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.

प्र.20. आय नहीं मनोरंजन या एथलीट खुद को लेकिन एक अन्य व्यक्ति को इस तरह जमा कर लेता है उसकी क्षमता में एक मनोरंजक या एथलीट द्वारा प्रयोग व्यक्तिगत गतिविधियों के संबंध में, कि आय, लेख 7 और 15 के प्रावधानों के बावजूद, ठेका राज्य में लगाया जा सकता है कहां जिसमें मनोरंजन या खिलाड़ी की गतिविधियों प्रयोग कर रहे हैं.

(3)पैराग्राफ (1) और उस राज्य के लिए अपनी यात्रा काफी हद तक जनता के धन से समर्थन किया है (2) यदि पारिश्रमिक या लाभ, वेतन, मजदूरी और मनोरंजन या एथलीटों द्वारा एक करार राज्य में प्रदर्शन गतिविधियों से निकाली गई इसी तरह की आय पर लागू नहीं होगा का प्रावधान अन्य करार राज्य, एक राजनीतिक उपखंड या इनका स्थानीय प्राधिकारी की.



अनुच्छेद 19

पेंशन

पैराग्राफ (2) के प्रावधानों और (3) अनुच्छेद 20, पेंशन और पिछले रोजगार के विचार में एक ठेका राज्य के एक निवासी को भुगतान अन्य समान पारिश्रमिक के अधीन रहते हुए ही उस राज्य में कर योग्य होगी.



अनुच्छेद 20

सरकारी कार्यों

1. उस राज्य या उप - विभाजन या करने के लिए की गई सेवा के संबंध में एक व्यक्ति को एक ठेका राज्य या एक राजनीतिक उपखंड या इनका स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भुगतान एक पेंशन, के अलावा अन्य (एक) पारिश्रमिक, अधिकार कर योग्य होगी केवल उस राज्य में.

सेवाओं है कि राज्य में गाया और व्यक्ति जो कि राज्य के एक निवासी है कर रहे हैं (ख) हालांकि, इस तरह के पारिश्रमिक ही अन्य करार राज्य में कर योग्य होगी:

(i)
 
उस राज्य के एक राष्ट्रीय है; या
(ii)
 
केवल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य के लिए है कि राज्य के निवासी नहीं बना था.

2. (क) से या एक करार राज्य या एक राजनीतिक उपखंड या उस राज्य या उप - विभाजन या प्राधिकरण को दी गई सेवाओं के संबंध में एक व्यक्ति को उसके एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई गई निधि से भुगतान किसी भी पेंशन योग्य होगी ही उस राज्य में.

व्यक्ति का निवासी है, और उस राज्य के एक राष्ट्रीय अगर (ख) हालांकि, इस तरह के पेंशन केवल अन्य करार राज्य में कर योग्य होगी.

(3)लेख 16, 17 और 19 के प्रावधानों के एक करार राज्य या एक राजनीतिक उपखंड या इनका स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए एक व्यवसाय के सिलसिले में दी गई सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन को लागू नहीं होगी.

(4)इस लेख के अनुच्छेद के प्रावधानों (1) वैसे ही पारिश्रमिक या कोरिया के बैंक, कोरिया के निर्यात आयात बैंक और कोरिया व्यापार संवर्धन निगम द्वारा और मामले में, कोरिया के मामले में, भुगतान पेंशन के संबंध में लागू नहीं होगी भारत का, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत के एक्जिम बैंक द्वारा, और संगठनों द्वारा द्वारा मान्यता प्राप्त है और ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों के बीच सहमति व्यक्त की.



अनुच्छेद 21

छात्रों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त भुगतान

1है या था करार राज्यों में से एक के एक निवासी तुरंत अन्य करार राज्य का दौरा करने से पहले और जो केवल उनकी शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए है कि अन्य राज्य में मौजूद है जो एक छात्र या व्यापार अपरेंटिस कि अन्य राज्य में कर से मुक्त किया जाएगा पर:

(क)
 
उसके रखरखाव, शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए है कि अन्य राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्ति ने उसे बनाया है, और भुगतान
(ख)
 
जैसा भी मामला हो नहीं, एक लाख और सात सौ हजार कोरियाई वोन या किसी भी "पिछले साल" या "कराधान वर्ष 'के दौरान भारतीय मुद्रा में इसके बराबर में एक से अधिक राशि में है कि अन्य राज्य में रोजगार से पारिश्रमिक, बशर्ते कि इस तरह के रोजगार सीधे अपनी पढ़ाई से संबंधित है या उसका रखरखाव के प्रयोजन के लिए किया जाता है.

प्र.20. उचित या प्रथानुसार किए गए शिक्षा या प्रशिक्षण पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है के रूप में इस लेख का लाभ ऐसे समय की अवधि के लिए ही लागू होगा, लेकिन कोई घटना में किसी भी व्यक्ति की तारीख से अधिक लगातार पांच साल के लिए इस लेख का लाभ होगा कि अन्य करार राज्य में अपने पहले आगमन की.



अनुच्छेद 22

प्रोफेसरों, शिक्षकों और शोधार्थियों

1है या था एक ठेका राज्य के एक निवासी तुरंत अन्य ठेका राज्य के लिए एक यात्रा करने से पहले, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या इसी प्रकार के अन्य शैक्षिक संस्थान, के आमंत्रण पर जो, एक व्यक्ति जो कि अन्य राज्य, अन्य राज्य पूरी तरह से इस तरह के शिक्षण संस्थानों में शिक्षण या अनुसंधान या दोनों के प्रयोजन के लिए से लगातार दो साल से अधिक की अवधि के लिए, इस तरह के शिक्षण या अनुसंधान के लिए उनके पारिश्रमिक पर कि अन्य राज्य में कर से मुक्त किया जाएगा कि का दौरा कि अन्य राज्य में अपने पहले आगमन की तारीख.

प्र.20. इस तरह के अनुसंधान में एक विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए मुख्य रूप से किया जाता है तो इस अनुच्छेद के अनुसंधान से आय के लिए लागू नहीं होगा.



अनुच्छेद 23

अन्य आय

उत्पन्न होने जहाँ भी, इस कन्वेंशन के पूर्वगामी लेख में से निपटा नहीं एक ठेका राज्य के एक निवासी की आय के आइटम, केवल उस राज्य में कर योग्य होगी.



अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान का उन्मूलन

1के रूप में निम्नानुसार कोरिया के एक निवासी के मामले में दोहरे कराधान से बचना चाहिए:

भारतीय टैक्स देय (एक लाभांश के मामले में छोड़कर (जो करण सामान्य सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा), कोरिया के अलावा अन्य किसी भी देश में देय कर की कोरियाई टैक्स के खिलाफ एक ऋण के रूप में भत्ता के संबंध में कोरियाई टैक्स कानून के प्रावधानों के अधीन, भारत के कानूनों के तहत और इस कन्वेंशन के अनुसार) जो लाभांश का भुगतान किया है से बाहर मुनाफे के संबंध में देय कर, सीधे चाहे या कटौती से, भारत के भीतर स्रोतों से आय के संबंध में कोरियाई टैक्स के खिलाफ एक ऋण के रूप में दी जाएगी कि आय के संबंध में देय. क्रेडिट, हालांकि, भारत के भीतर स्रोतों से आय कोरियाई टैक्स को संपूर्ण आय विषय के लिए भालू जो कोरियाई टैक्स की कि अनुपात से अधिक नहीं होगी.

1 2. अनुच्छेद के प्रयोजनों (1) के लिए, शब्द "देय भारतीय टैक्स" के अनुसार भारतीय टैक्स की भारतीय कर कानूनों के अनुसार लेकिन छूट या कम करने के लिए किया गया देय होगा जो भारतीय टैक्स की राशि, शामिल करने के लिए समझा जाएगा के रूप में बाद में की, या, इन कानूनों के अब तक के अतिरिक्त संशोधन में भारत में पेश किया जा सकता है जो इस सम्मेलन या किसी अन्य प्रावधान के हस्ताक्षर की तारीख पर बल में थे जो भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन से संबंधित कानूनों वे इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट कर की राशि, तथापि, से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि करार राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त कर रहे हैं:

(क)
 
(2) (क) के अनुच्छेद 11 के पैरा में निर्दिष्ट लाभांश के मामले में सकल ऐसे लाभांश की मात्रा और, पैराग्राफ में निर्दिष्ट लाभांश के मामले में (2) (बी) के लेख के 15 प्रतिशत की राशि इस तरह के लाभांश की सकल राशि के 20 प्रतिशत में से 11 एक राशि;
(ख)
 
इस तरह के ब्याज की कुल राशि का प्रतिशत और अनुच्छेद (3) (क) के अनुच्छेद 12 की राशि की में निर्दिष्ट ब्याज के मामले में 15 साल की राशि पर अनुच्छेद 12 (2) के पैराग्राफ में निर्दिष्ट ब्याज के मामले में 10 प्रति इस तरह के ब्याज की कुल राशि का प्रतिशत; और
(ग)
 
ऐसे रॉयल्टी की सकल राशि का प्रतिशत अनुच्छेद 12 से 15 की राशि के पैरा (2) में निर्दिष्ट रॉयल्टी के मामले में.

(3)भारत की इस प्रकार एक निवासी के मामले में दोहरे कराधान से बचना चाहिए:

भारत (करण सामान्य सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा जो) के अलावा किसी अन्य देश में देय कर की भारतीय कर के खिलाफ एक ऋण के रूप में भत्ता के संबंध में भारतीय टैक्स कानून के प्रावधानों के अधीन, कोरियाई कर एक लाभांश के मामले में छोड़कर (देय, कोरिया के कानूनों के तहत और इस कन्वेंशन के अनुसार) जो लाभांश का भुगतान किया है से बाहर मुनाफे के संबंध में देय कर, सीधे चाहे या कटौती से, कोरिया के भीतर स्रोतों से आय के संबंध में भारतीय टैक्स के खिलाफ एक ऋण के रूप में दी जाएगी कि आय के संबंध में देय. क्रेडिट, हालांकि, कोरिया भीतर स्रोतों से आय भारतीय टैक्स को संपूर्ण आय विषय के लिए भालू जो भारतीय टैक्स की कि अनुपात से अधिक नहीं होगी.

1 4. अनुच्छेद के प्रयोजनों (3) के लिए, शब्द "देय कोरियाई टैक्स" कोरियाई टैक्स कानूनों के अनुसार लेकिन के अनुसार छूट या कोरियाई टैक्स की कमी के लिए किया गया देय होगा जो कोरियाई कर की राशि शामिल करने के लिए समझा जाएगा इस सम्मेलन या बाद में, के संशोधन में कोरिया में पेश किया जा सकता है जो किसी भी अन्य प्रावधानों के हस्ताक्षर की तारीख पर बल में थे जो कोरिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन से संबंधित कानूनों, या अब तक उन कानूनों के अतिरिक्त के रूप में वे इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट कर की राशि, तथापि, से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि करार राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त कर रहे हैं:

(क)
 
पैरा (2) (ए) के अनुच्छेद 11 के इस तरह के लाभांश की सकल राशि का प्रतिशत और पैराग्राफ में निर्दिष्ट लाभांश के मामले में 15 साल की एक राशि (2) (बी) के अनुच्छेद 11 में भेजा लाभांश के मामले में इस तरह के लाभांश की सकल राशि के 20 प्रतिशत की राशि;
(ख)
 
अनुच्छेद 12 के पैरा (2) में निर्दिष्ट ब्याज के मामले में इस तरह के ब्याज की कुल राशि का प्रतिशत और ब्याज के मामले में 15 साल की एक राशि अनुच्छेद 12 एक राशि के पैरा (3) (क) में निर्दिष्ट 10 प्रति इस तरह के ब्याज की कुल राशि का प्रतिशत; और
(ग)
 
ऐसे रॉयल्टी की सकल राशि का प्रतिशत अनुच्छेद 13 से 15 की राशि के पैरा (2) में निर्दिष्ट रॉयल्टी के मामले में.

1 प्रोटोकॉल 19-7-1985 पर हस्ताक्षर किए और 1986/01/08 रूपों सम्मेलन का अभिन्न अंग पर पुष्टि की. यह पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 24 में से 4 के संबंध में, यह इस कन्वेंशन प्रभावी है, जिसके लिए उन अनुच्छेदों के प्रावधानों के पहले 5 साल के लिए लागू नहीं होगी, लेकिन ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को निर्धारित करने के लिए एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं कि समझा जाता है कि राज्यों चाहे इस अवधि विस्तारित किया जाएगा.
1 प्रोटोकॉल, 19-7-1985 और 1986/01/08 रूपों सम्मेलन का अभिन्न अंग पर संतुष्ट पर हस्ताक्षर किए. यह पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 24 में से 4 के संबंध में, यह इस कन्वेंशन प्रभावी है, जिसके लिए उन अनुच्छेदों के प्रावधानों के पहले 5 साल के लिए लागू नहीं होगी, लेकिन ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को निर्धारित करने के लिए एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं कि समझा जाता है कि राज्यों चाहे इस अवधि विस्तारित किया जाएगा.


अनुच्छेद 25

गैर भेदभाव

1एक ठेका राज्य के नागरिकों को किसी भी कराधान या कराधान और जो एक ही परिस्थितियों में यह है कि अन्य राज्य के नागरिकों रहे हैं या हो सकता है जुड़ा आवश्यकताओं के अलावा अन्य या अधिक भारी है, जो किसी भी आवश्यकता जुड़े सिवा करने के लिए अन्य करार राज्य में अधीन नहीं की जाएगी अधीन.

प्र.20. एक ठेका राज्य के एक उद्यम अन्य करार राज्य में है जो एक स्थायी प्रतिष्ठान पर कराधान कम अनुकूल ही गतिविधियों पर ले जाने कि अन्य राज्य के उद्यमों पर लगाया कराधान से कि अन्य राज्य में लगाया नहीं की जाएगी.

यह प्रावधान अन्य ठेका राज्य के निवासियों को देने के लिए एक करार राज्य ऋणी के रूप में गठित नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्तिगत भत्ते, राहतें और इसे अपने स्वयं के निवासियों के लिए अनुदान जो सिविल स्थिति या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कराधान उद्देश्यों के लिए कटौती.

(3)पैरा (7) अनुच्छेद 13 के अनुच्छेद 12, या पैरा (7) के अनुच्छेद 10 के प्रावधानों, ब्याज, रॉयल्टी और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी करेगा करने के लिए एक करार राज्य का एक उद्यम द्वारा भुगतान अन्य संवितरण लागू छोड़कर जहाँ, वे पहले उल्लेख किया है कि राज्य के एक निवासी को भुगतान किया गया था के रूप में अगर इस तरह के उद्यम की कर योग्य लाभ का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, एक ही शर्त के तहत घटाया जा.

(4)एक ठेका राज्य के उद्यमों, जो की राजधानी पूरी तरह या आंशिक रूप से अन्य ठेका राज्य के एक या एक से अधिक निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, स्वामित्व या नियंत्रण में है, किसी भी कराधान या किसी भी आवश्यकता के लिए सबसे पहले उल्लेख किया करार राज्य में अधीन नहीं की जाएगी जो कि पहले उल्लेख किया है कि राज्य के अन्य इसी तरह के उद्यमों हैं या करने के लिए कराधान और जुड़े आवश्यकताओं के अलावा अन्य या अधिक भारी है जो जुड़ा सिवा अधीन किया जा सकता है.

प्र.5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के बावजूद, हर तरह के और विवरण के करों को लागू नहीं होगी.



अनुच्छेद 26

आपसी समझौते की प्रक्रिया

1एक ठेका राज्य के एक निवासी करार राज्यों में से एक या दोनों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप या कराधान में नहीं इस कन्वेंशन के अनुसार उसके लिए परिणाम होगा कि समझता है, जहां वह मई, उन वर्तमान राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा प्रदान की उपचार के बावजूद उसके मामले में वह एक राष्ट्रीय है, जिनमें से करार कहा कि राज्य के लिए, अनुच्छेद 25 के पैरा (1) के अंतर्गत आता है, तो वह एक निवासी है या राज्य, जिनमें से करार के सक्षम प्राधिकारी को उनके मामले.यह मामला नहीं कन्वेंशन के अनुसार कराधान को जन्म दे रही कार्रवाई के पहले अधिसूचना से तीन साल के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

प्र.20. सक्षम प्राधिकारी आपत्ति उचित हो यह प्रतीत होता है, तो प्रयास करेंगे और इसे करने के लिए एक दृश्य के साथ, अन्य ठेका राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी सहमति से मामले को हल करने के लिए एक उचित समाधान पर पहुंचने के बारे में ही नहीं है, तो कन्वेंशन के अनुसार नहीं है जो कराधान के परिहार. पर पहुंच गया कोई भी समझौता करार अमेरिका के राष्ट्रीय कानूनों में किसी भी समय सीमा के बावजूद लागू किया जाएगा.

(3)ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को आपसी समझौते द्वारा कन्वेंशन की व्याख्या या आवेदन के रूप में कोई समस्या अथवा उत्पन्न होने में संदेह को हल करने का प्रयास करेगा. उन्होंने यह भी कन्वेंशन में के लिए प्रदान नहीं मामलों में उन्मूलन या दोहरे कराधान के लिए एक साथ परामर्श कर सकते हैं.

(4)ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों सीधे पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के अर्थ में एक समझौते तक पहुँचने के उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं. यह राय की एक मौखिक विनिमय समझौते तक पहुंचने के लिए उचित लगता है, तब ऐसी विनिमय करार राज्य के सक्षम अधिकारियों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक आयोग के माध्यम से जगह ले सकता है.



अनुच्छेद 27

सूचना का आदान - प्रदान

1इस कन्वेंशन का या कन्वेंशन द्वारा कवर करों से संबंधित करार अमेरिका के घरेलू कानूनों के प्रावधानों से बाहर ले जाने के लिए आवश्यक है के रूप में करार राज्य के सक्षम अधिकारियों (दस्तावेजों सहित) इस तरह की जानकारी का आदान प्रदान करेगा, जहां तक ​​कराधान इस आधार पर ही विपरीत नहीं है इस तरह के करों की धोखाधड़ी या चोरी की रोकथाम के लिए विशेष रूप से सम्मेलन के लिए. जानकारी के आदान प्रदान के अनुच्छेद 1 के द्वारा ही सीमित नहीं है. जानकारी है कि राज्य के घरेलू कानूनों के तहत प्राप्त के रूप में एक करार राज्य से प्राप्त की कोई जानकारी ही तरीके से गुप्त रूप में माना जाएगा.

जानकारी मूल रूप से प्रसारण राज्य में गुप्त रूप में माना जाता है लेकिन, अगर यह प्रवर्तन या अभियोजन के संबंध में, या के दृढ़ संकल्प का आकलन या संग्रह में शामिल व्यक्तियों या (कोर्ट और प्रशासनिक निकायों सहित) के अधिकारियों को ही खुलासा किया जाएगा कन्वेंशन का विषय हैं जो करों के संबंध में अपील की. ऐसे व्यक्तियों या अधिकारियों केवल इस तरह के उद्देश्यों के लिए जानकारी का उपयोग करेगा, लेकिन लोक अदालत, कार्यवाही में या न्यायिक निर्णयों में जानकारी का खुलासा हो सकता है. सक्षम अधिकारियों, परामर्श, के माध्यम से जानकारी के इस तरह के एक्सचेंजों सहित, किया जाएगा जिनके संबंध में मामलों से संबंधित उपयुक्त परिस्थितियों, तरीके और तकनीक को विकसित करेगा जहां उपयुक्त हो, कर परिहार के बारे में जानकारी का आदान प्रदान.

प्र.20. किसी भी मामले में अनुच्छेद के प्रावधानों (1) एक करार राज्य दायित्व पर लागू करने के लिए तो यह अर्थ लगाया जाएगा:

(क)
 
कानून और उस की या अन्य ठेका राज्य के प्रशासनिक व्यवहार से भिन्न प्रशासनिक उपायों के लिए बाहर ले;
(ख)
 
कानूनों के तहत या उस के या अन्य ठेका राज्य के प्रशासन के सामान्य कोर्स में प्राप्य नहीं है जो जानकारी की आपूर्ति करने के लिए;
(ग)
 
किसी भी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया, या जानकारी, सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा जो के प्रकटीकरण का खुलासा होगा जो जानकारी की आपूर्ति करने के लिए.


अनुच्छेद 28

राजनयिक एजेंट और कांसुली अधिकारियों

इस कन्वेंशन में कुछ भी सामान्य नियम या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत या विशेष समझौतों के प्रावधानों के तहत राजनयिक एजेंटों और कांसुली अधिकारियों के राजकोषीय विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा.



अनुच्छेद 29

बल में प्रवेश

1इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन के साधन के रूप में जल्द से जल्द सियोल में विमर्श किया जाएगा.

कन्वेंशन का अनुसमर्थन के उपकरणों के आदान प्रदान की तारीख के बाद तीसवां दिन पर बल में प्रवेश करेगा.

प्र.20. इस कन्वेंशन प्रभाव होगा

(क)
 
कोरिया में, -
(मैं)
 
कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए है, जिसमें कि अगले पर या कैलेंडर वर्ष के जनवरी के पहले दिन के बाद भुगतान किया है या गैर निवासियों को श्रेय राशि पर स्रोत पर रोक लगाई टैक्स के संबंध में; और
(Ii)
 
कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए है, जिसमें कि अगले कैलेंडर वर्ष के जनवरी के पहले दिन को या उसके बाद शुरुआत कराधान साल के लिए अन्य करों के संबंध में,
(ख)
 
भारत में, -
(मैं)
 
कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए है, जिसमें कि अगले पर या कैलेंडर वर्ष के अप्रैल के पहले दिन के बाद भुगतान किया है या गैर निवासियों को श्रेय राशि पर स्रोत पर रोक लगाई टैक्स के संबंध में; और
(Ii)
 
जिसमें कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए है कि अगले कैलेंडर वर्ष के अप्रैल के पहले दिन को या उसके बाद शुरुआत पिछले साल के लिए अन्य करों के संबंध में.


अनुच्छेद 30

सेवा समापन

कन्वेंशन को अनिश्चित काल के प्रभाव में रहता है लेकिन करार अमेरिका की या तो किसी भी कैलेंडर वर्ष में जून के तीसवां दिन या उससे पहले सेना में अपने प्रवेश की तिथि से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद शुरुआत, अन्य करार दे सकता है राजनयिक चैनलों के माध्यम से राज्य, समाप्ति और, इस तरह की घटना में की लिखित सूचना, इस कन्वेंशन प्रभाव नहीं रहेगा

(क)
 
कोरिया में, -
(मैं)
 
समाप्ति की नोटिस दी गई है, जिसमें कैलेंडर वर्ष के बाद अगले साल जनवरी के पहले दिन को या उसके बाद भुगतान किया है या गैर निवासियों को श्रेय राशि पर स्रोत पर रोक लगाई टैक्स के संबंध में; और
(Ii)
 
समाप्ति की नोटिस दी गई है, जिसमें कैलेंडर वर्ष के बाद अगले साल जनवरी के पहले दिन को या उसके बाद शुरुआत कराधान साल के लिए अन्य करों के संबंध में.
(ख)
 
भारत में, -
(मैं)
 
समाप्ति की नोटिस दी गई है, जो कैलेंडर वर्ष के बाद अगले अप्रैल के पहले दिन को या उसके बाद भुगतान किया है या गैर निवासियों को श्रेय राशि पर स्रोत पर रोक लगाई टैक्स के संबंध में; और
(Ii)
 
समाप्ति की नोटिस दी गई है, जो कैलेंडर वर्ष के बाद अगले अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके बाद शुरुआत पिछले साल के लिए अन्य करों के संबंध में.

साक्षी में जिसका अधोहस्ताक्षरी, विधिवत बहां अधिकृत किया जा रहा है, वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं.

जुलाई, 1985 के इस 19 दिन में तीन कोरियाई मूल प्रतियां हिंदी में प्रत्येक, और अंग्रेजी भाषा पर नई दिल्ली में डुप्लिकेट में किया, सभी ग्रंथों समान रूप से प्रामाणिक जा रहा है. तीन ग्रंथों के बीच विचलन के मामले में अंग्रेजी पाठ ऑपरेटिव एक हो जाएगा.



प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और दोहरे कराधान और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम से बचाव के लिए कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का फिलहाल, अधोहस्ताक्षरी सहमत हो गए हैं कि निम्नलिखित प्रावधान कन्वेंशन का एक अभिन्न हिस्सा होगा.

1 कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के पैरा 3 के उप अनुच्छेद (ए) के संबंध में, यह कन्वेंशन भी आयकर या निगम कर के संदर्भ ने आरोप लगाया जहां कोरियाई रक्षा कर को लागू नहीं होगी कि समझा जाता है.

प्र.20. लेख 8 और कन्वेंशन का 9 के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाता है कि:

(i)
 
अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमानों और जहाजों के संचालन के साथ जुड़े धन पर ब्याज भी इस तरह के विमानों और जहाजों के संचालन से लाभ के रूप में माना जाएगा; और
(ii)
 
कोरिया का एक उद्यम अगर एक ठेका राज्य के एक उद्यम द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमानों और जहाजों के संचालन के संबंध में, कि उद्यम, भारत का एक उद्यम भी मूल्य से मुक्त किया जाएगा, तो, कोरिया में कर गयी और भी इसके बाद भारत में लगाया जा सकता है जो कोरिया में मूल्य वर्धित कर, करने के लिए इसी तरह की किसी भी कर से मुक्त किया जाएगा.

(3) अनुच्छेद 9 के संबंध में, यह करार अमेरिका या उनके अधिकृत प्रत्याशियों के बीच परिवहन शिपिंग से संबंधित एक समझौते पर निष्कर्ष निकाला है जिसमें इसके पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों कराधान वर्ष या उसके बाद किए गए नौवहन परिवहन के संबंध में लागू नहीं होगी समझा जाता है कि और प्रभावी हो जाता है.

"अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों के संचालन से व्युत्पन्न मुनाफे में ठेका राज्य में लगाया जा सकता है: यह आगे करार अमेरिका या उनके अधिकृत प्रत्याशियों के बीच परिवहन शिपिंग से संबंधित एक समझौते पर बल में प्रवेश करती है जब तक इस प्रकार है, पैरा 2 में पढ़ा होगा कि समझा जाता है जो इस तरह के आपरेशन पर किया जाता है, लेकिन ऐसा आरोप लगाया टैक्स अन्यथा कि राज्य के आंतरिक कानून द्वारा लगाए गए टैक्स का 90 फीसदी से अधिक नहीं होगी ".

(4) पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 24 में से 4 का संबंध में, यह इस कन्वेंशन प्रभावी है लेकिन ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को इस अवधि निर्धारित करें कि क्या एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं, जिसके लिए उन अनुच्छेदों के प्रावधानों के पहले 5 साल के लिए लागू नहीं होगी समझा जाता है कि विस्तारित किया जाएगा.

साक्षी में जिसका, अधोहस्ताक्षरी यह कन्वेंशन में शब्द द्वारा शब्द डाला गया के रूप में अगर एक ही बल और वैधता नहीं होगी जो वर्तमान प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं.

वर्ष के जुलाई के इस 19 वें दिन नई दिल्ली में डुप्लिकेट में किया १,९८५ तीन मूल प्रतियां हिंदी में प्रत्येक, कोरियाई और अंग्रेजी भाषा, उतना ही प्रामाणिक होने के नाते सभी ग्रंथों पर. तीन ग्रंथों के बीच विचलन के मामले में अंग्रेजी पाठ ऑपरेटिव एक हो जाएगा.

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

(विश्वनाथ प्रताप सिंह)

वित्त मंत्री

रिपब्लिक ऑफ कोरिया की सरकार के लिए

(वोन क्यूंग ली)

विदेश मंत्री

भारतीय दूतावास

सोल

अनुमोदन के साधनों के आदान प्रदान के प्रोटोकॉल

अधोहस्ताक्षरी, सुधीर तुकाराम Devare, राजदूत असाधारण और कोरिया और शिन Kee-बोक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों ब्यूरो, कोरिया गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्रालय के महानिदेशक के गणराज्य के लिए भारत गणराज्य के पूर्णाधिकारी विधिवत किया जा रहा है उनके संबंधित सरकारों द्वारा अधिकृत, दोहरे कराधान और सम्मान के साथ राजकोषीय चोरी की रोकथाम से बचाव के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच कन्वेंशन का अनुसमर्थन के साधनों का आदान प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मिले हैं 19 जुलाई को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, जो आय, 1985 को सम्मिलित करने के लिए.

aforementioned कन्वेंशन का अनुसमर्थन के संबंधित उपकरण की जांच की और अच्छा और कारण के रूप में होना पाया गया है, विनिमय उसके इस दिन जगह ले ली.

जिसका साक्षी में, वे वर्तमान प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं.

दोनों सियोल में अगस्त, 1986 के इस पहले दिन उतना ही प्रामाणिक जा रहा है, अंग्रेजी भाषा में दो मूल में किया.

(Sd.) अपठनीय

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

(Sd.) अपठनीय

रिपब्लिक ऑफ कोरिया की सरकार के लिए

अधिसूचना संख्या जीएसआर 986 (ई), में संशोधन 20 दिसंबर 1990 दिनांक

भारत और कोरिया गणराज्य की सरकार गणराज्य की सरकार में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था जो आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव के लिए एक सम्मेलन निष्कर्ष निकाला गए जबकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग द्वितीय, धारा 3, 26 सितंबर दिनांकित जीएसआर सं 1111 (ई), 1986 के तहत उप - धारा (आई),:

जबकि कहा कन्वेंशन के लिए प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 4 कहा कन्वेंशन प्रभावी है, जिसके लिए पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 24 में से 4 के प्रावधानों के पहले 5 साल के लिए लागू नहीं होगी प्रदान करता है, लेकिन करार राज्य के सक्षम अधिकारियों को निर्धारित करने के लिए एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं चाहे इस अवधि को बढ़ाया जाएगा;

5 साल की अवधि पहले ही समाप्त हो गई है जबकि:

जबकि ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों के बाद से पैराग्राफ 2 और कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 में से 4 के प्रावधानों के लिए पहले 10 साल के लिए लागू किया जाएगा प्रदान करने के लिए इतनी के रूप में 5 वर्ष की अवधि के लिए आगे इस अवधि का विस्तार करने के लिए सहमत हो गए हैं कन्वेंशन प्रभावी है जो;

अब, इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 90, 1961 (1961 का 43), और कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देशन कि भारत गणराज्य की सरकार और करने के लिए संशोधित आय खड़ा है पर दोहरे कराधान और करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव के लिए कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच कन्वेंशन के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों हद अर्थात्, नीचे वर्णित: -

शब्द और अंक "पहले 5 साल" के लिए कहा अनुच्छेद में, शब्द और अंक "पहले 10 वर्षों" प्रतिस्थापित किया जाएगा.

  
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