आयकर विभाग

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परिपत्र सं.

ITAT के अभ्यास नोट, दिनांक 1-1-2013

परिपत्र की तिथि

01/01/2013

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/01/2013

ITAT के अभ्यास नोट, दिनांक 1-1-2013

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 255 - अपीलीय अधिकरण - अपीलों और ITAT पहले तय आवेदन की सुनवाई के लिए अभ्यास नोट - की प्रक्रिया इलाहाबाद बेंच, इलाहाबाद

ITAT के अभ्यास नोट, दिनांक 1-1-2013

 

अपील करनेवाले, उत्तरदाताओं और सभी संबंधित अन्य एतद्द्वारा उप - धारा के तहत आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में निहित शक्तियों का प्रयोग करते [5] को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 255 की, यह निर्देश दिया है, कि सूचित किया जाता है कि अपील की और पहले तय अनुप्रयोगों समय ITAT, दिल्ली न्यायपीठों, दिल्ली में बैठे समय पर राष्ट्रपति, ITAT द्वारा नामित किया जा सकता है के रूप में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण [आईटीएटी), इलाहाबाद खंडपीठ, इलाहाबाद ITAT के सदस्य ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की यह प्रणाली 'ई कोर्ट' के रूप में करने के लिए भेजा जाएगा. सभी संबंधित पक्षों द्वारा ई कोर्ट के प्रयोजनों के लिए क्या है, क्या न करें और इन नियमों के तहत उपयोग के लिए रूपों के साथ विस्तृत विनियम तैयार किए हैं और अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न. वीडियो कांफ्रेंस से अपील की सुनवाई के संबंध में नियमों:

सुनवाई और नीचे निर्धारित संशोधनों को छोड़कर अपीलों के निपटान, दाखिल, जांच की वर्तमान प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

A. वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अपील की सुनवाई को अधिसूचित:

  1. राष्ट्रपति, समय समय पर जारी अधिसूचना द्वारा ट्रिब्यूनल के किसी पीठ के समक्ष लंबित अपीलों वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से, एक अपील या अपील के लिए खुली अदालत में और दलों के विकल्प पर सुनवाई के अलावा सुना होगा कि प्रत्यक्ष कर सकते हैं , एक ही बेंच के सदस्य या अन्य बेंच के सदस्य, ट्रिब्यूनल के किसी अन्य जगह / खंडपीठ / बेंच में बैठ कर.

  2. ई अदालतों के प्रयोजन के लिए मूल खंडपीठ (ओ) को अपील दायर की है, जहां बेंच या ऐसी अपील साधारण पाठ्यक्रम में सुना जा रहा है जहां खंडपीठ किया जाएगा. इसी अपील वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए तय हो गई है, जिसमें बेंच ई खंडपीठ (ईबी) के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा.

  3. आवश्यक बुनियादी ढांचे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपील की सुनवाई के लिए कार्यवाही बाहर ले जाने के लिए इतनी के रूप में OB पर और साथ ही ईबी में बनाया और रखा जाएगा.

B. प्रक्रिया से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपील की सुनवाई के लिए:

  1. सुनवाई के नोटिस में, सुनवाई की जगह एक ही शहर के भीतर OB या ऐसी अन्य जगह के कार्यालय की जगह होगी जो उल्लेख किया जाएगा. सुनवाई के नोटिस भी ईबी की जगह उल्लेख करेगी.

  2. सुनवाई की सूचना के साथ साथ, विधिवत सहायक रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित एक नोट यह स्पष्ट है कि सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से OB / ईबी में जगह ले जाएगा उल्लेख किया जाएगा, जिसमें संलग्न किया जाएगा. साथ ही कब्जे में अनुबंध एक प्रति के रूप में ही किया जाएगा. निर्धारिती या विभाग मामले वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जा नहीं चाहता है के मामले में, वह / वे एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री को सूचित कर सकते हैं. ऐसी सूचना के फार्म का अनुबंध बी के अनुसार हो सकता है.

  3 में जो अनुबंध के अलावा अन्य मामलों -. बी पार्टियों में से किसी से प्राप्त होता है ईबी द्वारा सुनवाई के लिए विचार किया जाएगा. इन मामलों ईबी के रूप में चिह्नित किया जाएगा और अलग रखा जाएगा.

  4. इसके बाद दो प्रतियों में मूल फाइल ईबी के कार्यालय में ओबी के कार्यालय द्वारा भेजी जाएगी. पिछले मूल फाइल भेजने के लिए, OB फ़ाइल की डुप्लिकेट कॉपी कार्यालय गई टिप्पणियों / निर्देशों आदि बनाने के लिए, ओबी के कार्यालय द्वारा सुनवाई के समय पर उपयोग के लिए तैयार रखा जाना पैदा करेगा

  5. एक घंटे एक भी दिन पर सुनवाई के निर्धारित समय से पहले, पीठ लिपिकों उस दिन के लिए सुनवाई के लिए तय की फाइलों के साथ ईबी और ओबी में उपस्थित होने और आदि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन निर्धारित समय से पहले अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करेंगे सुनवाई की.

  6. ई बेंच के सदस्यों के लिए कागज किताब मौजूदा नियमों के अनुसार OB की जगह पर दायर किया जाना है. हालांकि, यह है कि वे सुनवाई की तारीख पर ईबी में उपलब्ध हैं यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम में एक ही अच्छी तरह से फाइल करने के लिए सलाह दी जाती है.

  7. मौजूदा नियमों को कड़ाई से ईबी सुनवाई के मामले में पालन किया जाएगा जो सुनवाई के समय में किसी भी ढीली कागज / दस्तावेज दाखिल करने के लिए प्रदान नहीं करते हैं. मामले में पार्टियों के किसी भी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के निर्णय पर भरोसा कर रहे हैं, उसी की प्रतिलिपि EB के सदस्यों के लिए आगे एक ही सुनवाई होगी तुरंत बाद जो OB पर खंडपीठ क्लर्क के लिए दिया जाता है.

(C) ई बेंच ने अपील की सुनवाई में प्रक्रिया:

  1. अपील वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना है जब बेंच और बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े विभिन्न स्थानों पर हैं, सिवाय इसके कि प्रक्रियाओं में कोई अंतर नहीं है के रूप में खुली अदालत में अपील की सुनवाई में बेंच द्वारा पीछा किया जा रहा है के रूप में एक ही अभ्यास, के बाद किया जाएगा.

  2. ऊपर कहा गया है की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्न प्रक्रिया अपील की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जगह ले लेता है जब अपनाया किया जाएगा.

  3. EB और OB पर बैठे बेंच लिपिकों एक साथ आदेश पत्र में प्रविष्टियों कर देगा. यह सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा रिकॉर्डिंग में विसंगति के मामले में EB और OB, EB पर बनाए रखा आदेश पत्र में प्रवेश पर आदेश पत्र मान्य होगा. किसी भी EB और पार्टियों के आदेश पत्र के अनुसार सुधारा किया जाएगा तदनुसार सूचित किया जा सकता है, तो दिन के लिए सुनवाई के समापन पर दोनों बेंच क्लर्कों आदेश चादरें और विसंगति की प्रविष्टियों मैच होगा.

  4. मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, पार्टियों द्वारा दायर करने के लिए अतिरिक्त सबूत नहीं ढीला दस्तावेजों की सुनवाई के समय पर स्वीकार किया जा सकता है के रूप में कड़ाई से पालन करना होगा जो अलग कागज पुस्तक के रूप में हो गया है, को छोड़कर अन्य पार्टी से कोई आपत्ति बेंच विषय के सदस्यों की अनुमति के साथ.

  5. EB तो एक ही EB पहले rehearing के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा या तो पार्टी से कोई स्पष्टीकरण चाहता है और इस तरह की सुनवाई को छोड़कर रेगुलर कोर्स में अपनाया के रूप में तरह तरह सुना होगा अगर यह निष्कर्ष निकाला मामलों में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जगह ले जाएगा.

  6. EB यह पहले अपील निर्णय लेने के लिए आवश्यक किसी भी गवाह की जांच के लिए उचित समझे, तो एक ही अपील mutandis ऐसे सबूत की रिकॉर्डिंग के लिए लागू परिवर्तनों करेगा सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा.

  7. सुनवाई के निष्कर्ष के बारे में तथ्य विधिवत बेंच दोनों का चिंतित बेंच अधिकारियों से, OB पर और साथ ही EB में दोनों फाइल में दर्ज हो जाएगा.

  8. रजिस्ट्री यह दोनों सदस्यों ने हस्ताक्षर किए है एक बार आदेश के क्रम में जनता के लिए सुलभ हो जाएगा के रूप में खुली अदालत में सुनाए का उद्देश्य पूरा होगा जो एक ही तिथि पर नेट पर डाल दिया है कि यह सुनिश्चित करेंगे.

  9. EB द्वारा आदेश का सुनाए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जाएगा और ऐसे सुनाए EB से अपील की सुनवाई के रूप में एक ही तरीके से किया जाएगा.

10. एक ही प्रक्रिया विविध अनुप्रयोगों के लिए लागू करते हैं और यह भी अनुप्रयोगों रहेंगे.

11. ऊपर उल्लेख प्रक्रिया की रूपरेखा के भीतर, EB ऐसी अपील की सुनवाई के समय में प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करता है की अपनी प्रक्रिया को अपनाने की स्वतंत्रता पर हो जाएगा. EB ऐसी प्रक्रिया पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर है कि यह सुनिश्चित करेगा.

(D) विविध विनियम

  1. EB से पहले कार्यवाही के बाद से दर्ज नहीं किया जा रहा कोई भी कार्यवाही की पुनरावृत्ति / प्रतिलिपि के लिए पूछने के हकदार होंगे. हालांकि, रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां मौजूदा नियमों के अनुसार उनके आवेदन पर पार्टियों के लिए जारी किया जा सकता है.

  2. EB से पहले कार्यवाही के रिकॉर्ड और रिकॉर्ड एक ही तरीके से रखा जाएगा और रिकॉर्ड के रूप में इसी अवधि के लिए खुली अदालत में सुना रहे हैं जो अपील की ट्रिब्यूनल द्वारा बनाए रखा जा रहा है.

  3. बेंच के आदेश को अपील की खुली अदालत में सुना रहे हैं जब जारी किए जाते हैं के रूप में EB द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एक ही तरीके से OB ने पार्टियों के लिए जारी किया जाएगा.

  4. राष्ट्रपति समय - समय पर जारी की गई अधिसूचना द्वारा, ट्रिब्यूनल के मौजूदा सदस्यों के से और बाहर EB के सदस्यों को मनोनीत. इस तरह नामांकन आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.

  5. पहले बाद में अनुबंध-ए, प्रस्तुत कर दी है, जो किसी भी पार्टी के ई अदालत पुरुषों के माध्यम से अपनी अपील का फैसला प्राप्त करना चाहता है तो अपील के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा अनुबंध-सी प्रति और अन्य पार्टी से कोई आपत्ति प्राप्त करने के बाद के रूप में वह नए सिरे से अनुरोध सबमिट कर सकते हैं ई कोर्ट.

अनुबंध-A

ड्राफ्ट नोट सहायक रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित करने और सुनवाई की नोटिस के साथ संलग्न किया जाए.

यह ध्यान दिया जाए कि अपील / आवेदन की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थित ई बेंच पर जगह ले. मामले में निर्धारिती मामले में वह इस नोटिस के प्राप्त होने से एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री को सूचित कर सकते हैं ई बेंच के माध्यम से सुना जा नहीं करना चाहती है. कोई विकल्प प्राप्त है मामले में ऊपर अधिसूचित रूप में, सुनवाई जगह ले जाएगा.

सहायक रजिस्ट्रार

अनुबंध-B

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपील की सुनवाई के लिए चयन नहीं करने के लिए फॉर्म:

द्वारा: करदाता या करदाता के A.R. / DR, प्रति: संबंध बेंच के सहायक रजिस्ट्रार

संदर्भ: ITA नंबर .............................................

............................................. बनाम .............................................

ऊपर अपील की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखना चाहिए कि ऊपर के संदर्भ में, मेरी इच्छा नहीं है.

सादर

अनुबंध-C

सहायक रजिस्ट्रार,

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण,

विषय: अनुबंध B और ई अदालत के माध्यम से सुनवाई के लिए विकल्प की वापसी.

संदर्भ: ITA नंबर ______________ ............................................. बनाम .............................................

मेरे/हम ई अदालत मुहैया पत्र के समक्ष सुनवाई के लिए बाहर निकलना चुनने के लिए अनुबंध B प्रस्तुत किया था,

दिनांक __________ अब मैंने / हमने अनुबंध B वापस ले लिया है और ई कोर्ट के माध्यम से उपर्युक्त अपील की सुनवाई के लिए मेरे / हमारे विकल्प दे. अनुमति प्रदान कर सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए.

धन्यवाद,

सादर

अनुबंध-D

मूल बेंच पर ई सुनवाई के अनुबंध D के लिए ज्ञापन

मूल बेंच ______________ पर

ई बेंच ______________ पर

तारीख, जिस पर ई बेंच को फाइलें भेजी है ______________

दी गई नई तारीख पर AR के हस्ताक्षर के साथ निर्धारिती या राजस्व द्वारा मांगी स्थगन करने की तिथियां ______________________________

तिथि और समय के साथ ई बेंच को ईमेल द्वारा भेजे गए दस्तावेज ______________

दिनांक जिस पर मामले को अंततः सुना गया है ______________

AR और DR नाम के साथ सुनवाई का स्टाम्प ______________

जिस दिनांक पर अंततः EB में आदेश उच्चारित किया गया ______________

आदेश की प्रतियों की अपेक्षित नंबर के साथ ई बेंच से जिस दिनांक पर फाइल वापस प्राप्त हुई है. __________________

POA आदि सहित सभी दस्तावेजों EB से मूल में वापस प्राप्त किया गया है कि OB पर BC से घोषणा.

 

अनुबंध-E

ई बेंच पर ई सुनवाई के लिए ज्ञापन

मूल बेंच ______________ पर

ई बेंच ______________ पर

तारीख, जिस पर मूल ई बेंच से फाइलें प्राप्त की हैं ______________

तारीख, जिस पर मूल ई बेंच से P.B. प्राप्त की हैं ______________

करदाता या राजस्व द्वारा मांगी गई स्थगन करने की तिथियां ______________

तिथि और समय के साथ मूल बेंच से ईमेल से प्राप्त दस्तावेजों ______________

दिनांक जिस पर मामले को अंततः सुना गया है ______________

AR और DR नाम के साथ सुनवाई का स्टाम्प ______________

जिस दिनांक पर अंततः आदेश को उच्चारित किया गया ______________

दिनांक जिस पर आदेश अपलोड किया गया है ______________

आदेश की जरुरी प्रतियों की संख्या के साथ जिस तारीख पर फाइल को मूल बेंच को वापस भेज दिया गया है __________________

EB में BC से घोषणा के लिए POA आदि सहित सभी दस्तावेजों को OB को मूल स्वरूप में वापस भेजा गया है.

अनुबंध-F

ई बेंच पर ई सुनवाई के लिए ज्ञापन

EB द्वारा आदेश उच्चारण: स्थान ................................., .................................. पर द्वारा

JM AM

OB पर उपस्थित व्यक्तियों: स्थान ................................., .................................. पर

करदाता के लिए: .................................

विभाग के लिए.................................

क्या करें

  1. नियमों में निर्धारित के रूप में अपनी जगह में ITAT के कार्यालय में सामान्य रूप से अपनी अपील फाइल करें.

  2. जब एक सुनवाई का नोटिस सुनवाई के संचार के साथ आता है ई बेंच द्वारा, ई सुनवाई स्वीकार्य नहीं होने के मामले में तुरंत जवाब दें.

  3. कम से कम 15 दिनों की सुनवाई के निर्धारित दिन के पहले कागज बही, आदि के आदेश की प्रतियां, फ़ाइल करें.

  4. कृपया ध्यान दें कि ई सुनवाई में प्रक्रियाओं या प्रोटोकॉल में नियमों में कोई बदलाव नहीं है.

  5. केवल मूल बेंच के स्थान पर मौजूद है.

  6. मामले में बहस करते हुए स्क्रीन पर देखें, यानी ई बेंच के सदस्य पर.

  7. बात स्पष्ट रूप से बोलें. जैसे आप अदालत के कमरे हो वैसे सामान्य रूप से अपनी बात रखें.

  8. अदालत के कमरे में मर्यादा और चुप्पी बनाए रखें.

क्या न करें

  1. यदि आप ई सुनवाई नहीं करना चाहते तो इस मामले में अनुबंध B भेजने में देरी न करें.

  2. अंतिम क्षण तक मुख्तारनामा / प्राधिकरण सहित आदेश/या अन्य दस्तावेजों, कागज बही दाखिल करने में देरी न करें.

  3. अपने मामले में बहस करते हुए कैमरे में मत देखिये.

  4. चिल्लाइये नहीं, इससे आपकी आवाज कि स्पष्टता खराब होगी.

  5. अदालत के कमरे में आपस में बातें न करें.

  6. कैमरे के कोण के बारे में चिंता न करें. प्रस्तुति के तकनीकी पहलुओं के बारे में कार्यालय द्वारा ध्यान रखा जाता है.

  7. सुनवाई के समय में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न करें. यदि आवश्यक हो, सदस्यों से छुट्टी ले और दिए गए निर्देशों का पालन करें.

  8. स्थगन की मांग न करें, जब तक बिल्कुल आवश्यक न हों.

  9. EB के ठिकाने पर न आएं, EB के ठिकाने पर कोई भी व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की जाएगी.

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