क्या पूंजीगत लाभ को किसी अन्य पूंजीगत परिसंपत्ति में पुनर्निवेश करने पर कोई लाभ उपलब्ध है?
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पूंजीगत लाभ पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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करदाता पूंजीगत लाभ की राशि को निर्दिष्ट परिसंपत्ति में पुनर्निवेश करके कुछ पूंजीगत लाभों से छूट का दावा कर सकता है। निम्नलिखित तालिका उन परिसंपत्तियों पर प्रकाश डालती है जिनके संबंध में पुनर्निवेश का लाभ उपलब्ध है धारा जिसके तहत लाभ उपलब्ध है पात्र करदाता छूट का दावा करने के लिए पात्र लाभ वह परिसंपत्ति जिसमें पूंजीगत लाभ को छूट का दावा करने के लिए पुनर्निवेशित किया जाना है धारा 54 व्यक्तिगत/एचयूएफ आवासीय गृह संपत्ति के हस्तांतरण पर उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। भारत में एक आवासीय गृह संपत्ति की खरीद या निर्माण में पुनर्निवेश किया जाने वाला लाभ। हालांकि, एक करदाता भारत में दो आवासीय गृह संपत्ति में निवेश कर सकता है। दो आवासीय घरों में निवेश करने का विकल्प केवल तभी उपलब्ध है जब दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की राशि 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो 10 करोड़ से अधिक होने पर, अतिरिक्त राशि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और 10 करोड़ रुपये पर विचार किया जाएगा। धारा 54खव्यक्ति/एचयूएफकृषि भूमि के हस्तांतरण पर होने वाला दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, जिसका उपयोग व्यक्ति या उसके माता-पिता या एचयूएफ द्वारा हस्तांतरण से तुरंत पहले कम से कम 2 वर्षों तक कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया था। लाभ को कृषि भूमि की खरीद में फिर से निवेश किया जाना चाहिए (ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में हो सकता है)। धारा 54ङगकोई भी व्यक्तिभूमि या भवन या दोनों के हस्तांतरण पर होने वाला दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। लाभ को धारा 54ङग के तहत निर्दिष्ट बांड की खरीद में फिर से निवेश किया जाना चाहिए। धारा 54ङङकोई भी व्यक्तिकिसी भी पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाला दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्तियों में फिर से निवेश किया जाना चाहिए। धारा 54ङङ धारा 54चव्यक्तिगत/एचयूएफआवासीय गृह संपत्ति के अलावा किसी अन्य पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाला दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, बशर्ते कि हस्तांतरण की तिथि पर करदाता के पास कर निर्धारण वर्ष 2001-02 से एक से अधिक आवासीय गृह संपत्ति न हो (नई गृह संपत्ति को छोड़कर)भारत में केवल एक आवासीय गृह संपत्ति की खरीद या निर्माण में पुनर्निवेशित किया जाने वाला शुद्ध विक्रय प्रतिफल।नोट यदि नई परिसंपत्ति की लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और 10 करोड़ रुपये पर विचार किया जाएगा। धारा 54घकोई भी व्यक्तिकिसी औद्योगिक उपक्रम का हिस्सा बनने वाली भूमि या भवन के हस्तांतरण पर होने वाला दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, जिसे सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किया जाता है और अधिग्रहण से पहले 2 वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता था।औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि या भवन का अधिग्रहण करने के लिए लाभ का पुनर्निवेश किया जाना है। धारा 54छ कोई भी व्यक्ति किसी औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए भूमि, भवन, संयंत्र या मशीनरी के हस्तांतरण पर होने वाला दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। किसी औद्योगिक उपक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए भूमि, भवन, संयंत्र या मशीनरी प्राप्त करने के लिए पुनर्निवेश किया जाने वाला लाभ। धारा 54छ कोई भी व्यक्ति किसी औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्र से किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए भूमि, भवन, संयंत्र या मशीनरी के हस्तांतरण पर होने वाला दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। किसी औद्योगिक उपक्रम को किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए भूमि, भवन, संयंत्र या मशीनरी प्राप्त करने के लिए पुनर्निवेश किया जाने वाला लाभ। धारा 54छख व्यक्ति/एचयूएफ आवासीय संपत्ति (घर या जमीन का प्लॉट) के हस्तांतरण पर होने वाला दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ। हस्तांतरण 1 अप्रैल, 2012 और 31 मार्च 2017 के दौरान होना चाहिए। हालांकि, "पात्र स्टार्ट-अप" में निवेश के मामले में, आवासीय संपत्ति को 31 मार्च 2022 तक हस्तांतरित किया जा सकता है। शुद्ध बिक्री प्रतिफल का उपयोग "पात्र कंपनी" के इक्विटी शेयरों में अभिदान के लिए किया जाना चाहिए। 1 अप्रैल, 2017 से पात्र स्टार्ट-अप को भी "पात्र कंपनी" की परिभाषा में शामिल किया गया है। ऊपर वर्णित विभिन्न स्थितियों में पुनर्निवेश के कारण छूट का दावा करने के लिए, संबंधित धाराओं में निर्दिष्ट अन्य शर्तों को भी पूरा किया जाना चाहिए और पुनर्निवेश संबंधित धाराओं में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

