आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या नाबालिग बच्चे की आय माता पिता की आय के साथ जोड़ दी जायेगी?

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आय के संयोजन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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​​​​धारा 64 (1क) के अनुसार, नाबालिग बच्चे की आय उसकी/उसके माता पिता (*) की आय के साथ जोड़ दिया जाता है। नाबालिग बच्चे की शारीरिक श्रम के कारण या उसकी/उसके कौशल, ज्ञान, प्रतिभा के उपयोग को शामिल करती किसी भी गतिविधि अनुभव, आदि से प्राप्त आय उसकी/उसके माता पिता की आय के साथ नहीं जोड़ी जाएगी।
हालांकि, ऐसी आय से संचय को ऐसे नाबालिग के माता पिता की आय के साथ जोड़ दी जायेगी।
नाबालिग की आय उसके माता पिता की आय में से जिसकी आय (नाबालिग की आय) के बिना अधिक हो उसकी आय के साथ जोड़ दी जायेगी।
अगर माता-पिता की शादी बरकरार नहीं है तो नाबालिग की आय उसके माता पिता में से उसके साथ जोड़ी जायेगी जो नाबालिग की देखभाल करता होगा।
नाबालिग बच्चे की आय सहित एक व्यक्ति के आय के मामले में ऐसे व्यक्ति ​​​धारा 10 (32) के तहत 1500 रुपये की या नाबालिग की उसकी आय में जोड़ी गयी आय इनमें से जो भी कम है के छूट का दावा कर सकते हैं।
(*) ​​​धारा 80प के तहत निर्दिष्ट किसी विकलांगता से पीड़ित एक नाबालिग बच्चे की आय पर ​​​धारा 64 (1क) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में धारा​ ​​​80प के तहत निर्दिष्ट विकलांगता से पीड़ित एक नाबालिग की आय उसकी/उसके माता पिता की आय के साथ नहीं जोड़ी जाएगी।
            उदाहरण च
श्री राजा के दो नाबालिग बच्चे है, अर्थात., मास्टर क और मास्टर ख। मास्टर क एक बाल कलाकार है और मास्टर ख धारा 80प​​​ के तहत निर्दिष्ट रोगों से पीड़ित है। ए और बी की आय निम्नानुसार हैं:
  • मंच शो से क की आय : 1,00,000 रुपये।
  • बैंक ब्याज से क की आय: 6000 रुपये।
  • बैंक ब्याज से ख की आय: 1,20,000 रुपये।
क्या नाबालिग बच्चों की आय उनके माता-पिता की आय के साथ जोड़ी जायेगी (श्रीमती राजा की कोई आय नहीं हो रही है)?
​​​धारा 64 (1क) के अनुसार, नाबालिग बच्चों की आय उनके माता पिता में से जिनकी आय (नाबालिग की आय को छोड़कर) अधिक है उसके साथ जोड़ दी जाती है। इस मामले में, श्रीमती राजा को कोर्इ आय नहीं हो रही है और, इसलिए, कोर्इ भी आय यदि जोड़ी जा रही है तो वह श्री राजा की आय के साथ जाड़ी जायेगी।
शारीरिक श्रम के कारण अर्जित नाबालिग बच्चे की आय या नाबालिग बच्चे की कौशल, ज्ञान, प्रतिभा, अनुभव, आदि, से आय उसकी/उसके माता पिता की आय के साथ नहीं जोड़ी जायेगी। इस प्रकार, स्टेज शो से क की आय को श्री राजा की आय के साथ नहीं जोड़ा जायेगा लेकिन बैंक ब्याज से 6000 रुपये की आय को श्री राजा की आय के साथ जोड़ दिया जायेगा।
 ​​धारा 80प​ के तहत निर्दिष्ट विकलांगता से पीड़ित एक नाबालिग की आय उसकी/उसके माता पिता के आय के साथ नहीं जोड़ी जाएगी। इसलिए, ख की कोई भी आय श्री राजा की आय के साथ नहीं जोड़ी जायेगी।
करदाता ​​​धारा 10(32) के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। इस प्रकार, श्री राजा की आय में जोड़ी गयी रु. 6000 की ब्याज आय के संबंध में वह ​​​धारा 10 (32) के तहत 1500 रुपये की छूट का दावा करने के हकदार होंगे। इसलिए, जोडी गयी शुद्ध आय 4500 रुपए हो जाएगी (यानी 6,000 रुपये - 1500 रुपये)। डिडक्टी डिडक्टर को घोषणा करता है और डिडक्टर नियम 37खक के उपनियम (1) में संदर्भित का की कटौती से संबंधित सूचना में अन्य व्यक्ति के नाम में कर कटौती सूचना देता है।