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क्या आधार संख्या को पैन से जोड़ना अनिवार्य है?
विषय
स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
वित्त अधिनियम, 2017 ने आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 139कक जोड़ी है, जिसके तहत 1 जुलाई, 2017 से आधार प्राप्त करने के पात्र प्रत्येक व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करते समय या आयकर विवरणी दाखिल करते समय अपना आधार नंबर बताना होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है, लेकिन उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है, तो वह आईटीआर में आधार आवेदन प्रपत्र की नामांकन आईडी बता सकता है। धारा 139कक में आगे यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और जो आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें 31-03-2022 को या उससे पहले आयकर विभाग को अपना आधार नंबर बताना होगा। आधार संख्या की सूचना न देने की स्थिति में, व्यक्ति को आवंटित पैन, अधिसूचित तिथि के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सीबीडीटी ने अधिसूचना संख्या 17/2022 दिनांक 29-03-2022 के माध्यम से अधिसूचित किया है कि यदि आधार के साथ लिंक न करने के कारण पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो पैन प्रस्तुत न करने, सूचना न देने या उद्धृत न करने के लिए आयकर अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सभी परिणाम 01-07-2023 से प्रभावी होंगे।

