आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या निवासी वरिष्ठ नागरिक को अग्रिम कर के भुगतान से छूट दी जाती है?

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वरिष्ठ नागरिकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर

​​​​​​​​​​धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अनुमानित कर देयता वर्ष के लिए 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उसे "अग्रिम कर" के रूप में अपना कर अग्रिम रूप से चुकाना होगा। हालांकि, धारा 207 निवासी वरिष्ठ नागरिक को अग्रिम कर के भुगतान से राहत देती है। धारा 207 के अनुसार एक निवासी वरिष्ठ नागरिक (अर्थात, संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति) जिसकी व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है, उसे अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।