आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

निर्देश [F.NO. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एस) -III/CPC/2012-13], 27-11-2012 दिनांक

परिपत्र की तिथि

27/11/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/11/2012

निर्देश [F.NO. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एस) -III/CPC/2012-13], 27-11-2012 दिनांक

कदम वार प्रक्रिया रिफंड का समायोजन के लिए

निर्देश [F.No. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एस) -III/CPC/2012-13], 27-11-2012 दिनांक

कृपया उपरोक्त को देखें.

प्र.20. बकाया मांगों के खिलाफ रिफंड का समायोजन के संबंध में, विभिन्न संचार अतीत में जारी किए गए हैं. उसी का एक संक्षिप्त संदर्भ के रूप में नीचे है:

द.F.No. से जारी 2010/08/13 दिनांकित,, विषय 'सीपीसी लेखा प्रणाली को बकाया मांगों को अपलोड करने के लिए कार्यक्षमता' पर AST निर्देश नहीं 82 CPC/l/l/2007/02-DIT (एस)-III भाग फ़ाइल.

iiविभागीय निर्देश F.No. से जारी 19.11.2011 दिनांकित विषय 'सीपीसी में धन की वापसी के खिलाफ निकाला और इस तरह के समायोजन-reg लेकर विवाद निर्धारिती मांग के मामले में अधिकारियों सुधार का आकलन करने के निर्देश', पर सब CCsIT / DGsIT को संबोधित प्र. (एस) / Misc./2011-12.

ईई., 2012/03/14 दिनांकित, F.No. से जारी - विषय 'reg सीपीसी पोर्टल, Irla, कैप मैं और फाइल पर मांग की सुलह' पर सभी CCsIT / DGsIT सदस्य सीबीडीटी से पत्र सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एस) -III/CPC Portal/2011-12.

., 2012/03/20 दिनांकित, F.No.401/01 से जारी / विषय पर सभी CCsIT / DGsIT को सीबीडीटी से पत्र '- - अधिकारियों का आकलन करने के निर्देश reg मांग और / या मांग के सुधार के अपलोड के पहले ही सीपीसी पोर्टल पर अपलोड किया गया' 2012/ITCC.

vसूचना प्रौद्योगिकी विभाग से पत्र (एस) तृतीय विषय F.No. से जारी 2012/03/23 दिनांकित 'सीपीसी पोर्टल, Irla, कैप मैं और डोजियर पर मांग की सुलह', पर सब CCsIT / DGsIT को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एस) / तृतीय सीपीसी Portal/2011-12.

vi. AST निर्देश विषय पर नहीं, 105 'एक अखिल प्र के लिए या एक निर्धारित अवधि के लिए Irla में मांग के वर्तमान और समकालीन आंकड़े - अभी तक सीपीसी पोर्टल पर अपलोड किये जाने की मांग की पहचान', 2012/05/04 दिनांकित, एफ से जारी नहीं. SW/3/9/2010-ll/DIT (एस) तृतीय.

VIसूचना प्रौद्योगिकी विभाग से पत्र (एस) तृतीय विषय F.No. से जारी 2012/06/05 दिनांकित 'सीपीसी पोर्टल, Irla, कैप मैं और डोजियर पर मांग की सुलह', पर सब CCsIT / DGsIT को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एस) / तृतीय सीपीसी Portal/2011-12.

viii.'ए वाई 2012-13 के ई रिटर्न के मामलों प्रसंस्करण में वापसी के मुद्दे से पहले सीपीसी एफएएस पर अपलोड मांग की क्लीन अप' विषय पर सभी CCsIT (सीसीए) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एस)-III का पत्र, दिनांक 05.11 0.2012, F.No. से जारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एस) / तृतीय सीपीसी / 2011-12.

(3) इस विषय को आगे बढ़ाते हुए और उपरोक्त संचार और कारण टैक्स और टीडीएस क्रेडिट के बेमेल करने के लिए उठाया मांग की समस्या को कम करने, रिफंड का समायोजन के लिए कदम प्रक्रिया द्वारा कदम का आकलन अधिकारी और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (के बाद होगा की निरंतरता में सीपीसी) के रूप में नीचे है:

 द.  Irla, टीएमएस और पूर्व 01-04-2010 को मैनुअल मांगों से सभी स्रोतों-बकाया मांगों से मांगों का भौतिक सत्यापन; और AST, टीएमएस, मैनुअल और सीपीसी से मांग करती है.

ii  आकलन अधिकारी करदाता को वैध कार्रवाई योग्य मांगों संवाद और सत्यापन और मांगों की सत्यता की पुष्टि के लिए करदाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया है. करदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन निम्नलिखित ए ओ द्वारा किए जाने की मांगों के संशोधन.

ईई.  कार्रवाई योग्य मांगों की शुद्धता और वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी और रेंज सिर.

.  सीपीसी-एफएएस पर ऊपर जायज मांगों को अपलोड करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी.

v  मांग भी www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर निर्धारिती की "मेरा खाता" में प्रणाली द्वारा अपलोड कर रहे हैं.

vi.   कारण रिफंड के मामले में, तो सीपीसी-एफएएस पर अपलोड की मांग के आधार पर, सीपीसी एक पूर्व सूचना यू / एस जारी करेगा. आईटी अधिनियम की वजह से सही और वैध क्रियान्वित होने की मांग के खिलाफ धन की वापसी को समायोजित करने के लिए निर्धारिती को 1961 की 245. इसके साथ ही, सीपीसी पाक्षिक अपने आरोप के लिए भेजा सूचना के बारे में चिंतित आयकर मुख्य आयुक्तों (CCsIT) को सूचित करेंगे. निर्धारिती सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर, यदि कोई हो, मांग से संबंधित शिकायत के बारे में मूल्यांकन अधिकारी संपर्क कर सकते हैं.

VI  ए ओ नोटिस यू / एस 245 के जवाब में शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सुधारने या मांग की पुष्टि करेगा या तो. इतना सघन मांग एओ शुरू में मांग के संबंध में भेजी गई थी जो एक ही संचार ख़बरदार के संदर्भ में सीपीसी को वापस दी जाएगी. कार्यक्षमता ए ओ द्वारा ऑनलाइन सीपीसी सूचित करने के लिए अगले छह महीने के भीतर विकसित किया जाएगा. ए ओ की तारीख से 30 दिनों के भीतर सीपीसी अंतरंग जाएगा अंतरिम अवधि में, निर्धारिती एओ दृष्टिकोण.

viii.  सीपीसी अंतरिम अवधि में धन की वापसी (रिफंड निर्धारित लेकिन होल्ड पर रखा जा सकता है) पकड़ और एओ से पुष्टि के बाद की मांग के खिलाफ धन की वापसी का समायोजन बाहर ले जाने के लिए.

(4) यह निर्देश आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने शुल्क में काम कर रहे सभी अधिकारियों के ज्ञान के लिए लाया जा सकता है.

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