आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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रिलीज़ दिनांक

11/05/2017

Document Content

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नर्इ दिल्ली, 11 मर्इ, 2017

 

प्रेस विज्ञप्ति

 

 

आयकर विभाग द्वारा आधार के साथ पैन को जोड़ने का सरलीकरण

 

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए आधार के साथ अपने पैन को जोड़ना आसान कर दिया है। आधार के साथ पैन को जोड़नें में कठिनार्इयों के संबंध में करदाताओं की शिकायतों पर प्रतिउत्तर के दौरान दोनों सिस्टम (उदाहरण एक में पहला नाम और दूसरे में विस्तृत जानकारी) में उनके नाम नहीं मिले थे।

करदाता www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जा सकते हैं और बायीं ओर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं —  आधार लिंक करें, पैन नंबर, आधार नं. मुहैया कराए और आधार कार्ड (लिखने में गलती से बचें) में दिए गए नाम के अनुसार ही नाम लिखें यूआईडीआईए, के द्वारा सत्यापन के बाद लिंकिंग सुनिश्चित हो जाएगा।

आधार में वास्तविक डेटा की तुलना करने के दौरान करदाता द्वारा मुहैया कराए गए आधार नाम में किसी छोटी गलती की स्थिति में, एक वन टाइम पासवर्ड (आधार ओटीपी) आधार के साथ पंजीकृत मोबइल पर भेजा जाएगा। करदाताओं को सुनिश्चत करना चाहिए कि पैन और आधार में जन्म तिथि और लिंक एकदम समान हैं। एक दुलर्भ मामले में जहाँ आधार नाम पैन में नाम से एकदम अलग हो तो लिकिंग नहीं होगी और करदाता से तुरंत या तो आधार या पैन डेटाबेस में नाम को परिवर्तित करने को कहा जाएगा।

र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट पर लॉगिन या पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा पैन के साथ अपने आधार को लिंक करने के लिए किसी के भी द्वारा प्रयोग की जा सकती है।

यह सुविधा प्रोफाइल सेटिंग्स के अंतर्गत र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट पर लॉगिन करने के और आधार लिंकिंग को चुने जाने के बाद भी उपलब्ध होगी। पैन के अनुसार ब्यौरे का विकल्प दिया जाएगा। आधार नंबर डालें और आधार कार्ड में दिए गए नाम के अनुसार ही नाम डाले (गलती से बचें) और जमा करें।

करदाताओं से तुरंत पैन के साथ आधार को जोड़ने की सरल प्रक्रिया को प्रयोग करने का अनुरोध है। यह आधार के साथ उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजे गए ओटीपो का प्रयोग करते हुए आयकर विवरणी के र्इ-सत्यापन के लिए प्रयोगी होगी।

 

(मीनाक्षी जे गोस्वामी)

आयकर आयुक्त

(मीडिया और तकनीकी नीति)

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी