आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145(2) के अंतर्गत अधिसूचित आय गणना तथा प्रकटीकरण मानक (आर्इसीडीएस)
रिलीज़ दिनांक
26/11/2015
Document Content
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
प्रेस विज्ञप्ति
नर्इ दिल्ली, 26 नवंबर, 2015
विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145(2) के अंतर्गत अधिसूचित आय गणना तथा प्रकटीकरण मानक (आर्इसीडीएस)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145 की उप-धारा (1) मुहैया कराती है कि शीर्षक "व्यापार अथवा पेशे के लाभ तथा प्राप्ति" अथवा "अन्य स्रोतों से आय" के अंतर्गत वसूलनीय आय, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारिती द्वारा नियमित तौर पर नियोजित लेखांकन के व्यापारिक प्रणाली अथवा नगद के अनुसार आंकी जानी है। धारा 145 की उप-धारा (2) मुहैया कराती है कि केंद्र सरकार निर्धारिती की किसी श्रेणी अथवा आय की किसी श्रेणी के लिए आय गणना तथा प्रकटीकरण मानक (आर्इसीडीएस) को अधिसूचित कर सकता है। इस पृष्ठभूमि में, केंद्र सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 892(ड़) दिनांक 31 मार्च, 2015 के मार्फत 10 आर्इसीडीएस को अधिसूचित किया है।
2. आर्इसीडीएस की अधिसूचना के पश्चात्, हितधारकों द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है कि आर्इसीडीएस के कुछ प्रावधानों को उचित कार्यान्वयन के लिए अग्रिम स्पष्टीकरण/निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। यह कार्यान्वयन मुद्दा हितधारकों द्वारा उठाया गया है जिसे विभागीय अधिकारी तथा पेशेवरों वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा संदर्भित किया गया है तथा समिति वर्तमान में इन मुद्दों की जांच कर रही है।
3. इस मुद्दे पर व्यापक निर्देश/स्पष्टीकरण के निगर्मन हेतु आदेश में हितधारकों तथा समान्य जन से मुद्दे/स्थिति को लाने का अनुरोध है जो उनकी राय में आर्इसीडीएस के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए अग्रिम स्पष्टीकरण/निर्देशों के लिए आपेक्षित होगा। यह मुद्दे/स्थिति र्इमेल पते (dirtpl3@nic.in) अथवा निम्नलिखित पते पर लिफाफे पर लिखित "आर्इसीडीएस के लिए कार्यान्वयन मुद्दे" के साथ 15 दिसंबर, 2015 तक जमा किया जा सकता है।
निदेशक (कर नीति एवं विधान)-III
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
कक्ष सं. 147-जी,
नार्थ ब्लॉक,
नर्इ दिल्ली-110001
(शेफाली शाह)
प्रधान आयकर आयुक्त (ओएसडी)
आधिकारिक प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

