आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अगर मैं कोई भूमि/भवन या खरीदूँ तो क्या मेरे द्वारा विक्रेता को भुगतान की जाने वाली बिक्री रकम से कर-कटौती की आवश्यकता होगी?

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स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर

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हाँ, वित्त अधिनियम, 2013 ने एक धारा 194-झक पेश किया है, जो एक निवासी के लिए (ग्रामीण कृषि जमीन के अलावा) अचल संपत्ति की बिक्री के प्रावधान के भुगतान के मामले में स्रोत पर कर की कटौती के लिए मंजूरी प्रदान करता है। धारा 194-झक लागू नहीं होगी यदि विक्रेता गैर निवाषी है| कर - 1% की दर से काट लिया जाना है। अगर बिक्री प्रावधान 50,00,000 रुपयों के नीचे है तो कोई कर नहीं काटा जाएगा। यदि बिक्री प्रावधान 50,00,000 रुपये से अधिक है., तो टैक्स की कटौती पूरी राशि पर होगी और न कि सिर्फ 50,00,000 रुपयों से ज्यादा की राशि पर।

यदि विक्रेता एक अनिवासी है तो कर की कटौती धारा 195 के तहत होगी धारा 194झक के तहत नहीं। अत:, अनिवासी से संपत्ति की खरीदी के मामले में धारा 195 के टीडीएस प्रावधान लागू होंगे और धारा 194झक​ के नहीं।