अगर एक व्यक्ति धारा 44कड़ की प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार करता है, तो क्या उसे धारा 44 एर्इ के तहत, आवृत व्यवसाय की आय के संबध में अग्रिम कर भुगतान करने की आवश्यकता होगी?
विषय
प्रकल्पित कराधान योजना पर कर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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धारा 44कघक के अंतर्गत प्रकल्पित कराधान योजना को चुनने वाला कोई व्यक्ति पिछले वर्ष के 15 मार्च को या उससे पहले अग्रिम कर की पूरी राशि को देने के लिए उत्तरदायी है। यदि वह पिछले वर्ष के 15 मार्च तक अग्रिम कर देने में विफल रहता है तो वह धारा 234ग के अनुसार ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा ।
टिप्पणी : 31 मार्च को या उससे पहले अग्रिम कर के रूप में दी गई कोई राशि उस वर्ष को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम कर के तौर पर भी समझा जाएगा।

