आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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मैंने एक अनिवासी को भूमि और भवन बेचा है। क्या मुझे अनुसूची गछ में तालिका ए1/बी1 में खरीदार का पैन दर्ज करना होगा?

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निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर विवरणी प्रपत्र को दाखिल करने के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

​​​​​​जैसा कि आईटीआर प्रपत्र में उल्लेख किया गया है, खरीदार का पैन नंबर बताना केवल तभी अनिवार्य है जब धारा 194 झक के तहत कर काटा गया हो या दस्तावेजों में इसका उल्लेख किया गया हो।